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मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड : हाईकोर्ट ने सीबीआई को लगाई फटकार, नए सिरे से जांच के आदेश
अमर उजाला ब्यूरो, पटना
Updated Wed, 29 Aug 2018 07:10 PM IST
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पटना उच्च न्यायालय
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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले की जांच करने वाले एसपी जेपी मिश्रा के तबादले के सही जवाब नहीं देने पर बुधवार को पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश एमआर शाह ने सीबीआई को नए सिरे से जांच टीम गठित करने का निर्देश दिया है। साथ ही मामले की जांच तेजी से करने का भी निर्देश दिया। जिसकी अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।
लगातार तीसरे दिन इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई के किसी सीनियर अधिकारी के उपस्थित नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की। इससे पहले दो सुनवाई के दौरान सीबीआई के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (डीआईजी) अभय सिंह कोर्ट में मौजूद थे।
कोर्ट ने उनसे एसपी के तबादले से संबंधित कागजात प्रस्तुत करने के लिए कहा था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान डीआईजी अभय सिंह ने एसपी जेपी मिश्रा के ट्रांसफर की कॉपी पेश की थी, लेकिन कोर्ट ने उनसे तबादले के कारणों की जानकारी देने की बात कही थी।
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इधर, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य में एनजीओ के माध्यम से चल रहे शेल्टर होम के बारे में पूरा ब्योरा अगली सुनवाई में पेश करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की वकील को पीड़ित लड़कियों से बात कर कोर्ट को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।
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लगातार तीसरे दिन इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई के किसी सीनियर अधिकारी के उपस्थित नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की। इससे पहले दो सुनवाई के दौरान सीबीआई के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (डीआईजी) अभय सिंह कोर्ट में मौजूद थे।
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कोर्ट ने उनसे एसपी के तबादले से संबंधित कागजात प्रस्तुत करने के लिए कहा था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान डीआईजी अभय सिंह ने एसपी जेपी मिश्रा के ट्रांसफर की कॉपी पेश की थी, लेकिन कोर्ट ने उनसे तबादले के कारणों की जानकारी देने की बात कही थी।
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इधर, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य में एनजीओ के माध्यम से चल रहे शेल्टर होम के बारे में पूरा ब्योरा अगली सुनवाई में पेश करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की वकील को पीड़ित लड़कियों से बात कर कोर्ट को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।