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मुजफ्फरपुर केस: हाईकोर्ट ने सीबीआई को भेजा नोटिस, मांगा जांच का ब्यौरा
भाषा, पटना
Updated Mon, 06 Aug 2018 04:46 PM IST
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पटना हाईकोर्ट
पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के मुजफ्फरपुर के एक बालिका गृह में लड़कियों के यौन उत्पीड़न के मामले की जांच कर रही सीबीआई को नोटिस जारी कर जांच का ब्यौरा देने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद ने सीबीआई को ब्यौरे देने का निर्देश दिया और मामले में अगली सुनवाई दो हफ्तों के बाद तय कर दी।
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अदालत ने यौन उत्पीड़न मामले के सिलसिले में तीन लोगों - संतोष कुमार, नवनीत कुमार और सलीम मदवूर द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।
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बिहार सरकार की तरफ से पेश हुए महाधिवक्ता ललित किशोर ने कहा कि उच्च न्यायालय को सीबीआई जांच की निगरानी करनी चाहिए। उन्होंने मामले में आरोपियों के खिलाफ तेज सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय से निर्देश देने की भी मांग की।
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किशोर ने अदालत से कहा कि राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण विभाग के एक दर्जन से ज्यादा अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की है और उन्हें कथित लापरवाही एवं कर्तव्य की उपेक्षा के लिए निलंबित कर दिया गया है।
महाधिवक्ता ने कहा कि प्रदेश पुलिस मामले की सही तरीके से जांच कर रही है लेकिन बिहार सरकार ने केंद्र से मामले की सीबीआई जांच कराने के लिए सिफारिश की।
उन्होंने अदालत से कहा कि सीबीआई ने जांच अपने हाथों में ले ली और मामले की जांच कर रही है। राज्य सरकार ने 26 जुलाई को मामले की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की थी। चिकित्सा जांच में बालिका गृह में रहने वाली 42 में से 34 लड़कियों के साथ बलात्कार की पुष्टि हुई है।