फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Muzaffarpur case: High court sent notice to CBI, Asked to give details of investigation

मुजफ्फरपुर केस: हाईकोर्ट ने सीबीआई को भेजा नोटिस, मांगा जांच का ब्यौरा

Mon, 06 Aug 2018 04:46 PM IST
भाषा, पटना
भाषा, पटना Updated Mon, 06 Aug 2018 04:46 PM IST
विज्ञापन
Muzaffarpur case: High court sent notice to CBI, Asked to give details of investigation
पटना हाईकोर्ट

पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के मुजफ्फरपुर के एक बालिका गृह में लड़कियों के यौन उत्पीड़न के मामले की जांच कर रही सीबीआई को नोटिस जारी कर जांच का ब्यौरा देने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद ने सीबीआई को ब्यौरे देने का निर्देश दिया और मामले में अगली सुनवाई दो हफ्तों के बाद तय कर दी।

विज्ञापन


अदालत ने यौन उत्पीड़न मामले के सिलसिले में तीन लोगों - संतोष कुमार, नवनीत कुमार और सलीम मदवूर द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।
विज्ञापन


बिहार सरकार की तरफ से पेश हुए महाधिवक्ता ललित किशोर ने कहा कि उच्च न्यायालय को सीबीआई जांच की निगरानी करनी चाहिए। उन्होंने मामले में आरोपियों के खिलाफ तेज सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय से निर्देश देने की भी मांग की।
विज्ञापन
विज्ञापन


किशोर ने अदालत से कहा कि राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण विभाग के एक दर्जन से ज्यादा अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की है और उन्हें कथित लापरवाही एवं कर्तव्य की उपेक्षा के लिए निलंबित कर दिया गया है।


महाधिवक्ता ने कहा कि प्रदेश पुलिस मामले की सही तरीके से जांच कर रही है लेकिन बिहार सरकार ने केंद्र से मामले की सीबीआई जांच कराने के लिए सिफारिश की।

उन्होंने अदालत से कहा कि सीबीआई ने जांच अपने हाथों में ले ली और मामले की जांच कर रही है। राज्य सरकार ने 26 जुलाई को मामले की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की थी। चिकित्सा जांच में बालिका गृह में रहने वाली 42 में से 34 लड़कियों के साथ बलात्कार की पुष्टि हुई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed