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बिहार: आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को बड़ी राहत, 3 दिन के लिए कोर्ट से मिली सशर्त पैरोल

Thu, 03 Dec 2020 03:57 PM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: संजीव कुमार झा Updated Thu, 03 Dec 2020 03:57 PM IST
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Mohammad Shahabuddin Big Relief, Shahabuddin Gets Conditional Parole For 3 Days From Court
mohammad shahabuddin

राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए सशर्त 3 दिनों के लिए पैरोल दे दी है। पिता के निधन के बाद से शहाबुद्दीन कोर्ट से लगातार पैरोल की गुहार लगा रहे थे। हाईकोर्ट ने उन्हें 3 दिनों तक 6-6 घंटे परिजनों से मिलने की इजाजत दे दी है।

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न्यायमूर्ति एजे भंभावी की पीठ ने शहाबुद्दीन को 30 दिनों के अंदर किसी भी 3 दिन में 6-6 घंटे की कस्टडी पैरोल की अनुमति दिया है। इस दौरान कड़े सुरक्षा इंतजाम के निर्देश भी दिए हैं। वहीं, कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में ही स्थान तय कर परिजनों को जेल अधीक्षक को जानकारी देनी होगी। उसके बाद उस स्थान का पुलिस सत्यापन करेगी और सुरक्षा इंतजाम के साथ मुलाकात की इजाजत देगी।
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सुबह छह बजे से लेकर शाम चार बजे के बीच वह परिजनों से मिल सकते हैं। कोर्ट ने उन्हें 6 घंटे का वक्त दिया है। लेकिन इसमें जेल से आने-जाने का समय भी शामिल रहेगा। इस दौरान शहाबुद्दीन से सिर्फ उनकी मां, पत्नी और रिश्तेदार ही मिल सकेंगे। किसी बाहरी व्यक्ति को मिलने की इजाजत नहीं होगी।

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