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Hindi News ›   Bihar ›   Lalu Prasad Yadav Jail Latest News: Jharkhand High Court lalu prasad yadav may get bail from jharkhand high court court will hear plea today

तीन साल से जेल में बंद हैं लालू, आज हाईकोर्ट से मिली जमानत तो हो सकते हैं रिहा

Fri, 27 Nov 2020 09:31 AM IST
Tanuja Yadav न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: Tanuja Yadav Updated Fri, 27 Nov 2020 09:31 AM IST
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Lalu Prasad Yadav Jail Latest News: Jharkhand High Court lalu prasad yadav may get bail from jharkhand high court court will hear plea today
लालू प्रसाद यादव

चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड की रांची हाई कोर्ट आज सुनवाई करेगी। यादव ने चारा घोटाला मामले में दुमका कोषागार से करोड़ों रुपये की अवैध निकासी के केस में जमानत याचिका दायर की है। वह पिछले तीन साल से जेल में बंद हैं। 

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तीन मामलों में हो चुकी जमानत
राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव का फिलहाल रांची रिम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है और वो चारा घोटाले से जुड़े कई मामलों में आरोपी हैं। इनमें से तीन मामलों में लालू को कोर्ट की तरफ से जमानत दी जा चुकी है, अगर आज के मामले में लालू को जमानत मिल जाती है तो उनके लिए जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा।
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चार मामलों सुनाई गई है सजा
24 मार्च 2018 को लालू प्रसाद यादव को दुमका कोषागार गबन मामले में सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी। चारा घोटाला मामलों में लालू प्रसाद यादव को सात-सात साल की कुल 14 साल की सजा सुनाई गई थी। बता दें कि लालू पर चारा घोटाला के पांच मामले चल रहे हैं।
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इन पांच मामलों में से चार मामलों में लालू प्रसाद यादव को सीबीआई कोर्ट की ओर से सजा सुनाई जा चुकी है। वहीं पांचवां मामला दुमका कोषागार से जुड़ा हुआ है, जिस पर रांची हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। जिन चार मामलों में लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाई जा चुकी है, उनमें से तीन मामलों में उन्हें जमानत भी मिल चुकी है।


बीमारी को बनाया आधार
दुमका कोषागार से अवैध निकासी वाले मामले में लालू प्रसाद यादव ने हाईकोर्ट में दायर जमानत याचिका में लालू प्रसाद यादव ने लिखा कि वे कई बीमारियों से ग्रसित हैं और दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में उनको दी गई सजा में से हिरासत की आधी अवधि पूरी हो गई है। इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए, लेकिन सीबीआई ने उनकी जमानत अर्जी का विरोध किया है।

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