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Bihar News: शराब के नशे में बेटे की हत्या करने वाले पिता को सश्रम आजीवन कारावास, जुर्माना भी लगा

Mon, 30 Sep 2024 06:32 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सुपौल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सुपौल Published by: हिमांशु प्रियदर्शी Updated Mon, 30 Sep 2024 06:32 PM IST
सार

Supaul News: सुपौल में शराब के नशे में बेटे की हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी पिता को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मृतक की पत्नी ने मामले की शिकायत की थी।

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Supaul News: Father who killed his son under influence of alcohol sentenced to life imprisonment and fined
आरोपी पिता - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सुपौल जिले में त्रिवेणीगंज थानाक्षेत्र के एक सनसनीखेज मामले में अदालत ने शराब के नशे में अपने बेटे की हत्या करने वाले पिता को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उत्पाद न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश अभिषेक कुमार मिश्र ने आरोपी हरि नारायण शर्मा को हत्या का दोषी पाते हुए यह सजा दी। इसके साथ ही आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि न चुकाने पर आरोपी को अतिरिक्त छह महीने का कारावास भुगतना होगा।

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जानकारी के मुताबिक, यह मामला 24 अप्रैल 2021 का है, जब त्रिवेणीगंज थाना कांड संख्या 116/21 के तहत आरोपी पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। घटना की शिकायत मुकेश कुमार शर्मा की पत्नी रेणु देवी ने की थी, जिनके अनुसार उनके ससुर हरि नारायण शर्मा ने नशे की हालत में उनके पति की हत्या कर दी थी। घटना वाली रात पिता-पुत्र के बीच मामूली विवाद हुआ था। उसके बाद हरि नारायण ने अपने बेटे मुकेश कुमार शर्मा के पेट में चाकू घोंप दिया, जिससे मुकेश की मौत हो गई।
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घटना के बाद परिजनों ने मुकेश को त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक धर्मेंद्र कामत ने सात गवाहों की गवाही पेश की। उनमें आरोपी के दूसरे बेटे मनीष कुमार, प्रत्यक्षदर्शी जितेंद्र कुमार और चिकित्सक डॉ. मनोज कुमार भी शामिल थे। उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया और सोमवार को सजा सुनाई। इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी थी और अब अदालत के इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है।

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