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Bihar News: हत्या मामले में तीन को उम्रकैद, मधेपुरा कोर्ट ने सुनाई सजा, 10-10 हजार लगाया अर्थदंड
Mon, 06 Jan 2025 08:47 PM IST
अरविंद कुमार
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, मधेपुरा
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, मधेपुरा
Published by: अरविंद कुमार
Updated Mon, 06 Jan 2025 08:47 PM IST
सार
पुलिस ने इस मामले में अनुसंधान के दौरान नारायण साह, सुभाष साह और बैनी यादव को नामजद अभियुक्त बनाया था। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने तथा अंतिम सुनवाई के बाद तीनों को उम्रकैद और 10 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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मधेपुरा कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मधेपुरा में चार साल पहले सोए अवस्था में गोली मार कर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने तीन लोगों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार अर्थदंड भी लगाया गया है। सोमवार को एडीजे-8 की अदालत ने बिहारीगंज राजगंज के नारायण साह, सुभाष साह व बैनी यादव को सजा सुनाया गया।
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इस बाबत अपर लोक अभियोजक नूर आलम ने बताया कि मधेपुरा जिले के बिहारीगंज राजगंज के सुबोध साह ने अपने पिता की हत्या के मामले में बिहारीगंज थाना में कांड संख्या 67/20 के तहत मामला दर्ज कराया था। सूचक का आरोप था कि 10 मार्च 2020 की रात सोए में अज्ञात लोगों ने गोली मारकर उनके पिता की हत्या कर दी थी।
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सूचक ने बताया कि 10 मार्च 2020 को उनके पिता भूपनारायण साह और माता शांति देवी अपने बासा पर सोए हुए थे। रात करीब 12.45 बजे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। इसके कुछ देर बाद भतीजा दौड़ कर घर आया और बताया कि दादा को किसी ने गोली मार दी है। इस सूचना पर तुरंत अपने बासा पहुंचे तेा देखा कि पिताजी को सिर के ऊपरी भाग में गोली लगी हुई थी और वह खून से लथपथ था। डर से मेरी मां बेहोश थी। गोली लगने से पिताजी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद अगल-बगल के लोगों को बुलाया और बिहारीगंज थाना को सूचना दिए।
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पुलिस ने इस मामले में अनुसंधान के दौरान नारायण साह, सुभाष साह व बैनी यादव को नामजद अभियुक्त बनाया था। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने तथा अंतिम सुनवाई के बाद तीनों को भादवि की धारा 302/20 में उम्रकैद व 10 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही 27 आर्म्स एक्ट में पांच साल की सजा व पांच हजार का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने कहा कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।