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Bihar: 10 साल पहले हुई थी हत्या, कोर्ट ने 11 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा, 20-20 हजार रुपये का जुर्माना

Mon, 10 Mar 2025 08:03 PM IST
कोसी ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मधेपुरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मधेपुरा Published by: कोसी ब्यूरो Updated Mon, 10 Mar 2025 08:03 PM IST
सार

Madhepura News: मधेपुरा कोर्ट ने सोमवार को हत्या मामले में 11 अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20-20 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया है। 10 साल पूर्व आपसी विवाद में गोली मारकर हत्या की गई थी।

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bihar news 11 accused of murder mutual dispute in madhepura sentenced to life imprisonment
मधेपुरा व्यवहार न्यायालय

विस्तार

मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र के गम्हरिया मुस्लिम टोला में दस साल पहले हुए एक हत्या के एक मामले में अदालत ने 11 लोगों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिसमें सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। इस मामले में अपर लोक अभियोजक नूर आलम ने बताया कि सूचक मो. जाहीर ने मुरलीगंज थाना में मामला दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि आपसी विवाद में गम्हरिया मुस्लिम टोला के कुछ लोगों ने उनके पिता मो. इकबाल की गोली मार दी थी, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी।

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अभियोजन पक्ष से 11 गवाहों को किया गया पेश
इस मामले में अभियोजन पक्ष ने कुल 11 गवाहों को पेश किया था। जिनकी गवाही और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद एडीजे-8 के न्यायाधीश राजेश कुमार ने दोषियों को सजा सुनाई। जिसमें मो. सदीक, मो. मुर्तजा, मो. नसीर, मो. इसराफील, दूखा, मो. रूस्तम, मो. सफीक, मो. निजाम, मो. क्यूम, महेंद्र मुखिया और सत्तो यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के तहत उम्रकैद, धारा 307/149 के तहत सात साल की सजा और 10 हजार रुपये का अर्थदंड, धारा 148 के तहत एक साल की सजा तथा मो. मुर्तजा को आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत तीन साल की सजा सुनाई गई।
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पीड़ित परिवार को जगी न्याय की उम्मीद
वहीं अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी दोषियों को दी गई सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जिससे इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है, जबकि दोषियों के परिजन इस फैसले से आहत हैं और अब ऊपरी अदालत में अपील करने की तैयारी कर रहे हैं।

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