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मुजफ्फरपुर कांड: जांच रिपोर्ट पेश नहीं करने पर हाईकोर्ट नाराज, सीबीआई को लगाई फटकार

Fri, 24 Aug 2018 03:16 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, पटना
अमर उजाला ब्यूरो, पटना Updated Fri, 24 Aug 2018 03:16 AM IST
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High court expressed displeasure over not presenting the inquiry report on muzaffarpur case
पटना हाईकोर्ट - फोटो : FILE PHOTO

मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में जांच प्रगति रिपोर्ट पेश नहीं किए जाने पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। मुख्य न्यायाधीश एमआर शाह और रवि रंजन की खंडपीठ ने इस मामले की जांच कर रहे एसपी के तबादले पर भी सीबीआई से जवाब तलब किया है।

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अदालत ने जांच एजेंसी से यह भी पूछा कि आखिर जांच से संबंधित जानकारियां बाहर कैसे आ रही हैं। हाईकोर्ट ने सीबीआई को अगली सुनवाई में जांच रिपोर्ट पेश करने का सख्त निर्देश दिया है। 27 अगस्त को मामले पर फिर अगली सुनवाई की जाएगी। 
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उल्लेखनीय है कि पटना हाईकोर्ट में प्रगति रिपोर्ट सौंपने के दो दिन पहले 21 अगस्त को सीबीआई ने एसपी रैंक के अधिकारी जेपी मिश्रा का तबादला कर दिया था और उनकी जगह लखनऊ क्राइम ब्रांच के देवेंद्र सिंह को नियुक्त किया है। 
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इससे पहले बुधवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा था कि बिहार के राज्यपाल के तबादले के बाद सीबीआई के एसपी का तबादला कर दिया गया, जबकि अब जांच की आंच ब्रजेश ठाकुर की डायरी में मेंशन ‘पटना सर’ तक पहुंच रही थी।


कांग्रेस नेता और एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने सीबीआई की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस मामले में कई राज उजागर हो रहे थे और अचानक एसपी का तबादला करने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं।

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