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Bihar Assembly by-election: आचार संहिता उल्लंघन पर राजद और जन सुराज पार्टी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, जानें मामला

Tue, 22 Oct 2024 09:15 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गया Published by: हिमांशु प्रियदर्शी Updated Tue, 22 Oct 2024 09:15 PM IST
सार

Bihar Assembly by-election: गया में आचार संहिता उल्लंघन पर राजद और जन सुराज पार्टी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बेलागंज थानाध्यक्ष ने कहा कि उपचुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके उल्लंघन पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा।

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Bihar Assembly by-election: FIR filed against RJD and Jan Suraj Party for violation of code of conduct
राजद और जन सुराज पार्टी के खिलाफ एफआईआर दर्ज - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बिहार में 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर चार सीटों पर आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। चुनाव अधिसूचना जारी होते ही सभी क्षेत्रों में राजनीतिक गतिविधियों पर प्रशासन की कड़ी निगरानी रखी जा रही है। गया जिले के बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में राजद और जन सुराज पार्टी द्वारा बिना प्रशासनिक अनुमति के राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करने पर दोनों दलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

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‘बिना अनुमति निकाला जुलूस’
बेलागंज थानाध्यक्ष सह प्रशिक्षु डीएसपी सदानंद कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई बेलागंज के सीओ द्वारा दिए गए लिखित आवेदन पर की गई है। शिकायत के अनुसार, राजद के करीब 50-60 समर्थकों ने बिना प्रशासनिक अनुमति के बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में पार्टी झंडों के साथ जुलूस निकाला। यह जुलूस आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था, क्योंकि चुनाव के दौरान किसी भी राजनीतिक दल को सार्वजनिक रैलियां या जुलूस निकालने के लिए प्रशासनिक अनुमति लेना अनिवार्य होता है। जुलूस से पूर्व राजद के प्रत्याशी विश्वनाथ ने बेलागंज स्थित देवी मंदिर में माथा टेका और फिर जुलूस की अगुवाई की।
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जन सुराज पार्टी पर भी कार्रवाई
जन सुराज पार्टी के खिलाफ भी आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। इस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बेलागंज प्रखंड के रिसौद गांव में बिना सिंगल विंडो सिस्टम से अनुमति प्राप्त किए, 20-25 समर्थकों के साथ तंबू लगाया और राजनीतिक कार्यक्रम किया। प्रशासन ने इसे भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना है और इस आधार पर पार्टी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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आरोप और कानूनी धाराएं
दोनों दलों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 174 और 223 के तहत आरोप लगाए गए हैं। बेलागंज पुलिस ने यह स्पष्ट किया है कि उपचुनाव के दौरान आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन कड़ी निगरानी रखे हुए है। किसी भी राजनीतिक दल द्वारा बिना प्रशासनिक अनुमति के किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 
प्रशासन की सख्त निगरानी
बेलागंज थानाध्यक्ष ने कहा कि उपचुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसके उल्लंघन पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सभी राजनीतिक दलों को प्रशासनिक अनुमति लेकर ही कोई भी कार्यक्रम या रैली आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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