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Bihar: पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह डबल मर्डर केस में दोषी करार, सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया पटना हाईकोर्ट का फैसला

Fri, 18 Aug 2023 01:02 PM IST
आदित्य आनंद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: आदित्य आनंद Updated Fri, 18 Aug 2023 01:02 PM IST
सार

Bihar News : डबल मर्डर केस में पहले निचली अदालत में सुनवाई हुई। यहां से पूर्व सांसद को रिहाई मिल गई थी। फिर पटना हाईकोर्ट में मामला गया तो यहां पर निचली अदालत के फैसले को सही माना। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

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Former MP Prabhunath Singh found guilty in double murder, Supreme Court overturns High Court's decision, RJD
प्रभुनाथ सिंह - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

राष्ट्रीय जनता दल ने नेता और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को डबल मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दिया है। एक सितंबर को कोर्ट में उनकी सजा पर बहस होगी। इसके बाद कोर्ट सजा सुनाएगी। दरअसल, यह मामला 1995 का है। आरोप लगा था कि पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह ने अपने कहे अनुसार वोट नहीं देने पर छपरा के मसरख इलाके के रहने वाले राजेंद्र राय (47) और दारोगा राय (18) की हत्या करवा दी। आरोप था कि इन लोगों ने प्रभुनाथ सिंह समर्थित प्रत्याशी को अपना मत नहीं दिया था। 

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निचली अदालत ने दे दी थी रिहाई
पहले यह मामला निचली अदालत पहुंचा था। 2008 में सबूतों अभाव में यहां से पूर्व सांसद को रिहाई मिल गई थी। इसके बाद यह मामला पटना हाईकोर्ट में पहुंचा। 2012 पटना हाईकोर्ट में मामला गया तो यहां पर निचली अदालत के फैसले को सही माना। इस फैसले के विरोध में राजेंद्र राय के भाई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 
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तीन जजों की बेंच ने की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों (जस्टिस किशन कौल, जस्टिस एएस ओका, जस्टिस विक्रम नाम) की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। दोनों पक्ष की दलीलों को सुना। इस मामले प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत पाया। कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को डबल मर्डर केस में दोषी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिहार के डीजीपी को प्रभुनाथ सिंह को पेश करने का आदेश दिया है।
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एमएलए अशोक सिंह की हत्याकांड में सजा काट रहे
बता दें कि पूर्व सांसद मसरख के तत्कालीन एमएलए अशोक सिंह की हत्याकांड में जेल में सजा काट रहे हैं। 2017 में कोर्ट ने इस मामले में प्रभुनाथ सिंह को इस केस में दोषी करार दिया था। पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह 2010 से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के साथ हैं। वह लालू प्रसाद के करीबी भी माने जाते हैं।

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