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भागलपुर हिंसाः केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे की जमानत याचिका खारिज, बढ़ी मुश्किलें

Sat, 31 Mar 2018 06:27 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Updated Sat, 31 Mar 2018 06:27 PM IST
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Court rejected the bail plea of Union Minister Ashwini Choubey son Arijit Shashwat in Bhagalpur
- फोटो : ANI
भागलपुर उपद्रव मामले में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित की जमानत याचिका खारिज हो गयी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अर्जित शाश्वत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उल्लेखनीय है कि वांरट जारी होने के बाद से शाश्वत फरार चल रहे हैं। 
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जानकारी के अनुसार शनिवार को भागलपुर कोर्ट में सुनवाई के बाद एडीजे चतुर्थ कुमुद रंजन सिंह ने अर्जित शाश्वत की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। उल्लेखनीय है कि वारंट जारी होने के बाद शाश्वत फरार चल रहे हैं।
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अर्जित शाश्वत चौबे भागलपुर के नाथनगर उपद्रव मामले में नामजद आरोपी हैं। इस मामले में अर्जित शाश्वत चौबे, अभय कुमार घोष, प्रमोद वर्मा पम्मी, देव कुमार पांडेय, सुरेंद्र पाठक, अनुप लाल साह, संजय भट्ट, प्रणव साह उर्फ प्रणव दास के खिलाफ न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट निर्गत किया है।
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शाश्वत चौबे समेत नौ आरोपितों ने अग्रिम जमानत के लिए भागलपुर एडीजे कोर्ट में अपील की थी। बचाव और सरकार की ओर से करीब घंटे भर तक जमानत की बिंदु पर बहस के बाद दोपहर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। भोजनावकाश के बाद फैसला सुनाते हुए सभी की याचिका खारिज कर दी गयी।
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