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चुनाव आयोग बिहार चुनाव में 65 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को डाकमत की सुविधा नहीं देगा

Thu, 16 Jul 2020 08:18 PM IST
Rajeev Rai न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: Rajeev Rai Updated Thu, 16 Jul 2020 08:18 PM IST
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Citizens above 65 years of age will not get postal ballot in Bihar by-elections
election commission - फोटो : PTI

कोरोना संकट को देखते हुए चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। चुनाव आयोग ने बृहस्पतिवार को बिहार विधानसभा चुनाव और निकट भविष्य में होने वाले उपचुनावों के दौरान 65 वर्ष से ज्यादा आयु के मतदाताओं को डाकमत की सुविधा नहीं देने का निर्णय लिया।

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आयोग ने कर्मचारियों, साजो-सामान (लॉजिस्टिक्स) की बाधाओं और कोविड-19 सुरक्षा नियमों के मद्देनजर यह निर्णय लिया है।

हालांकि, चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि 80 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं, दिव्यांग मतदाताओं और आवश्यक सेवाओं में कार्यरत मतदाताओं के साथ ही कोविड-19 संक्रमित अथवा पृथक-वास में रहने वाले मतदाताओं को इन चुनाव में वैकल्पिक डाकमत की सुविधा प्रदान की जाएगी।
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पिछले साल अक्टूबर में कानून मंत्रालय ने नियमों में संशोधन कर लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के दौरान 80 वर्ष और इससे अधिक उम्र वाले मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं को डाकमत की सुविधा का विकल्प चुनने की अनुमति प्रदान की थी।


गत 19 जून को मंत्रालय ने नियमों में एक ताजा बदलाव किया था, जिसमें 65 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु वाले मतदाताओं को डाकमत की सुविधा का विकल्प चुनने की अनुमति दी गई थी।
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