चुनाव आयोग बिहार चुनाव में 65 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को डाकमत की सुविधा नहीं देगा
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कोरोना संकट को देखते हुए चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। चुनाव आयोग ने बृहस्पतिवार को बिहार विधानसभा चुनाव और निकट भविष्य में होने वाले उपचुनावों के दौरान 65 वर्ष से ज्यादा आयु के मतदाताओं को डाकमत की सुविधा नहीं देने का निर्णय लिया।
आयोग ने कर्मचारियों, साजो-सामान (लॉजिस्टिक्स) की बाधाओं और कोविड-19 सुरक्षा नियमों के मद्देनजर यह निर्णय लिया है।
हालांकि, चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि 80 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं, दिव्यांग मतदाताओं और आवश्यक सेवाओं में कार्यरत मतदाताओं के साथ ही कोविड-19 संक्रमित अथवा पृथक-वास में रहने वाले मतदाताओं को इन चुनाव में वैकल्पिक डाकमत की सुविधा प्रदान की जाएगी।
EC decides not to extend postal ballot facility to citizens above 65 yrs of age in Bihar&other impending by-polls.But specially-abled voters who are above 80 yrs&those in essential services&the #COVID19 positive patients in home/institutional quarantine, can vote by postal ballot pic.twitter.com/tUTzcpsRXW
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) July 16, 2020
पिछले साल अक्टूबर में कानून मंत्रालय ने नियमों में संशोधन कर लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के दौरान 80 वर्ष और इससे अधिक उम्र वाले मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं को डाकमत की सुविधा का विकल्प चुनने की अनुमति प्रदान की थी।
गत 19 जून को मंत्रालय ने नियमों में एक ताजा बदलाव किया था, जिसमें 65 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु वाले मतदाताओं को डाकमत की सुविधा का विकल्प चुनने की अनुमति दी गई थी।