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Bihar: सीवान में मुफ्फसिल थानाध्यक्ष पर विभागीय कार्रवाई का आदेश, छपरा व्यवहार न्यायालय ने जारी किया पत्र

Sat, 20 May 2023 04:18 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीवान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीवान Published by: हिमांशु प्रियदर्शी Updated Sat, 20 May 2023 04:18 PM IST
सार

न्यायालय ने अपने आदेश पत्र में कहा है कि एसएचओ द्वारा आरोपियों को न्यायालय में पेश नहीं कराने के कारण बाद में अग्रिम कार्रवाई कई वर्षों से लंबित है। इसमें थाना अध्यक्ष द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति घोर उदासीनता और लापरवाही तथा अनुशासन का घोतक है।

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Chhapra Civil Court issues order for departmental action against Mufasil police station chief in Siwan
व्यवहार न्यायालय, छपरा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बिहार के सीवान में मुफ्फसिल थाना अध्यक्ष पर कोर्ट का हंटर चला है। छपरा व्यवहार न्यायालय में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शिव कुमार सिंटू ने पुलिस अधीक्षक सीवान को पत्र भेजा है। उसमें मुफस्सिल थाना के एसएचओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का निर्देश जारी किया गया है। माननीय कोर्ट ने आदेश का अनुपालन नहीं करने पर कार्रवाई का आदेश दिया है।

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छपरा व्यवहार न्यायालय प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी ने न्यायालय में लंबित कांड संख्या 2573/2023 में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बलेथा निवासी जयप्रकाश बरनवाल के बेटे कृष्णकांत कुमार को न्यायालय में पेश कराने को लेकर कई आदेश दिए गए थे। लेकिन मुफस्सिल थानाध्यक्ष न तो आरोपी को पेश करा पाए और न ही तामिला प्रस्तुत किया। न्यायालय ने इसे लेकर सीवान पुलिस अधीक्षक के जरिए कारण बताओ नोटिस (शो कॉज नोटिस) भेजा। लेकिन उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद न्यायालय ने एसपी को विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
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न्यायालय ने अपने आदेश पत्र में कहा है कि एसएचओ द्वारा आरोपियों को न्यायालय में पेश नहीं कराने के कारण बाद में अग्रिम कार्रवाई कई वर्षों से लंबित है। इसमें थाना अध्यक्ष द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति घोर उदासीनता और लापरवाही तथा अनुशासन का घोतक है। न्यायालय अपने आदेश की अवमानना मानते हुए सीवान एसपी को मुफस्सिल थाना अध्यक्ष के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश देती है। साथ ही 29 मई के पहले सूचित करने का भी निर्देश करते हुए न्यायालय द्वारा सभी प्रेषक पत्रों का प्रतिवेदन अपने स्तर पर न्यायालय में पेश करने का निर्देश दिया है।

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