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हाजीपुर मंदिर विवाद, कोर्ट ने लगाई अस्थायी रोक

Wed, 27 Jan 2016 01:35 PM IST
Updated Wed, 27 Jan 2016 01:35 PM IST
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Bihar: people thrown stone on police, DM and SSP ran away

बिहार के हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के बगमली मोहल्ले में स्थित एक मंदिर को तोड़ने के आदेश पर पटना हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दिया है। हालांकि, यह रोक अस्थायी तौर पर लगाई जो महज चार हफ्तों के लिए ही है।

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गौरतलब है कि मंगलवार की रात कोर्ट के आदेश का पालन करने और बगमली में स्थित बासुदेव मंदिर को तोड़ने पहुंची पुलिस को जनता का भारी विरोध झेलना पड़ा था। वैशाली की डीएम रचना पाटिल और एसपी के अगुवाई में मंदिर तोड़ने पहुंचे पुलिस दल पर लोगों जमकर पथराव किए जिसके बाद उन्हें वहां से भागना पडा़।
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आक्रोशित भीड़ के पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पथराव के बाद डीएम और एसपी को मौके भागना पड़ा। इसके बाद भीड़ ने मौके पर खड़ी एएसपी की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया।

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कोर्ट ने लगाई फटकार

Bihar: people thrown stone on police, DM and SSP ran away

दरअसल पटना हाईकोर्ट ने वासुदेव मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था लेकिन उसका अनुपालन नहीं होने की वजह से कोर्ट ने वैशाली की डीएस रचना पाटिल को जमकर फटकार लगाई थी। जिसके बाद पिछले हफ्त ही पुलिस मंदिर को तोड़ने पहुंची थी लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए।

25 जनवरी को कोर्ट ने मंदिर तोड़ने में हो रही देरी की वजह से एक बार फिर डीएम को फटकार लगाई और बिहार के मुख्य सचिव समेत गृह सचिव और नगर विकास सचिव को कोर्ट ने बुधवार को तलब किया। फटकार के बाद मंगलवार की रात डीएम और एसपी पुलिस बल के साथ मंदिर तोड़ने पहुंचे थे।

फिलहाल, घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। स्थानीय लोग मंदिर के आस पास ही इकट्ठा हैं जिससे की पुलिस अचानक से उसे तोड़ने की कार्रवाई न कर सके।

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