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Bihar News : सीवान में थानेदार के खिलाफ वारंट निकला, इस कारण कोर्ट ने दिया गिरफ्तार करने का आदेश
Fri, 15 Dec 2023 09:29 AM IST
आदित्य आनंद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीवान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीवान
Published by: आदित्य आनंद
Updated Fri, 15 Dec 2023 09:29 AM IST
सार
जिला एव सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मलिक की अदालत ने सीवान एसपी शैलेश कुमार सिन्हा को केस के आईओ सह ओपी प्रभारी (थानेदार) को गिरफ्तार करने का आदेश दिया
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ओपी प्रभारी उपेंद्र सिंह।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
सीवान में थानेदार (एसएचओ) के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। बताया जाता है कि जिले के सराय ओपी थाना प्रभारी उपेंद्र सिंह के खिलाफ कोर्ट ने उस वक्त गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। कोर्ट द्वारा एक केस की सुनवाई के दौरान पिछले कई माह से थानेदार से बार-बार केस डायरी मांगी जा रही थी। लेकिन, वह न ही डायरी प्रस्तुत कर रहे थे और न ही न्यायालय में हाजिर हो रहे थे।
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अंत में बाध्य होकर कोर्ट ने सीवान एसपी शैलेश कुमार सिन्हा को ओपी प्रभारी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। एक आदेश की प्रति भेजते हुए सराय ओपी थाना प्रभारी सह केस के आईओ उपेंद्र सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए यह आदेश दिया है कि उन्हें गिरफ्तार कर केस डायरी के साथ पेश करें।
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23 जुलाई को जमानत के लिए अर्जी लगाई थी
बताया जाता है कि सीवान के सराय ओपी थाना क्षेत्र के एमएम कॉलोनी निवासी मो. अली नामक व्यक्ति को जुलाई माह में जब वह घर से बाहर निकले थे। तभी उन्हें अपराधियों द्वारा गोली मार दी थी। गोली मो.अली के हाथ में लगी थी। इसके बाद मो.अली ने इस्माइल शहीद निवासी सुबुकतार खातून समेत कई लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया था। उसी केस में 23 जुलाई 2023 को सुबुकतार खातून ने अपनी जमानत कर लिए अर्जी दाखिल की थी। उस वक्त उपेंद्र सिंह उस केस के आईओ थे।
केस के आईओ कोर्ट नहीं आए तब हुई कार्रवाई
केस में कोर्ट ने कई बार जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए केस डायरी की मांग की। कई बार उपेन्द्र सिंह को भी हाजिर होने का आदेश दिया गया लेकिन वह न हाजिर हुए और न ही केस डायरी ही उपलब्ध कराना जरूरी समझा। यह सब प्रक्रिया में लगभग पांच माह का लंबा समय लग गया। जब 14 दिसम्बर को फिर सुनवाई हुई तो जिला एव सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मलिक की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है।