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Bihar News: पूर्व सांसद दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे को मिली जमानत, मगर अभी रहना पड़ेगा अंदर; जानें पूरा मामला

Thu, 23 Nov 2023 12:56 PM IST
शिवेंद्र तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: शिवेंद्र तिवारी Updated Thu, 23 Nov 2023 12:56 PM IST
सार

पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को जमानत मिल गई है। हालांकि, अभी ओसामा को जेल में ही रहना होगा, क्योंकि जिस केस में जमानत मिली है वह हुसैनगंज थाना क्षेत्र का मामला था। 

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Bihar News: Son of former MP late Shahabuddin gets bail,
Demo Pic - फोटो : social media

विस्तार

पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को जमानत मिल गई है। हुसैनगंज के मामले में उन्हें राहत दी गई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि ओसामा करीब 20 दिनों से सीवान जेल में बंद हैं। जानकारी के मुताबिक, कल यानी 22 नवंबर को जमानत अर्जी दाखिल हुई। उस पर सुनवाई भी हुई, घंटों कोर्ट में बहस चली और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब आज यानी 23 नवम्बर इस पर फैसला देते हुए कोर्ट ने उन्हें कुछ शर्तों पर जमानत दे दी है।
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सीवान व्यवहार न्यायालय एडीजे तीन नवेंदु कुमार की अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। हालांकि, अभी ओसामा शहाब को जेल में ही रहना होगा, क्योंकि जिस केस में जमानत मिली है वह हुसैनगंज थाना क्षेत्र का मामला था। उनके वकील ने बताया कि उन पर मोतीहारी जिले में भी एफआईआर दर्ज है। जिसमें कुछ दिन पहले कोर्ट के आदेश पर उनकी मोतीहारी कोर्ट में पेशी भी हुई थी। जब तक मोतीहारी केस में जमानत नही मिल जाती है, तब तक फिलहाल ओसामा जेल में ही बंद रहेंगे।
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क्या है मामला?
ओसामा शहाब को राजस्थान पुलिस ने 156 के तहत गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीवान जिले हुसैनगंज थाना की पुलिस टीम हुसैनगंज थाना क्षेत्र के छपिया बुजुर्ग में 42 कठ्ठा जमीन मामले में दर्ज एफआईआर के अनुसार ओसामा को गिरफ्तार कर सीवान ले आई। छपिया गांव में बीते 6 अक्तूबर को भूमि विवाद को लेकर जमकर  गोलीबारी हुई थी। जिसमे ओसामा शहाब का नाम सामने आया था और जमीन मालिक जिम्मी ने हुसैनगंज में एफआईआर दर्ज कराई थी। पूरा विवाद 42 कट्ठा जमीन को लेकर है। इसके अलावा मोतिहारी में भी ओसामा पर एक एफआईआर दर्ज है, जो उनके बहनोई शादामान के घरेलू झगड़े में बाउंड्री तोड़ने और गोलीबारी करने से जुड़ी है।
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