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Bihar News: कुलपति ने गलत ढंग से ऐसा किया था, विधायक ही रहेंगे महिला कॉलेज के सचिव, न्यायालय ने दिया आदेश
Fri, 01 Nov 2024 05:12 PM IST
आदित्य आनंद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शेखपुरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शेखपुरा
Published by: आदित्य आनंद
Updated Fri, 01 Nov 2024 05:12 PM IST
सार
Sheikhpura News: आरोप है कि पूर्व कुलपति प्रो. श्यामा राय जाते-जाते उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए शासी निकाय को भंग करके तदर्थ समिति का गठन कर दिया, जो नियमानुसार असंगत था।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : ANI
विस्तार
शेखपुरा विधायक ही महिला कॉलेज के सचिव रहेंगे। कुलपति ने गलत ढंग से शासी निकाय को भंग कर तदर्थ समिति का गठन किया था। यह आदेश न्यायालय ने दिया। संजय गांधी स्मारक महिला महाविद्यालय, जो मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर के अधीनस्थ संबद्ध इकाई है। इसका शासी निकाय का गठन 22 अक्टूबर 2022 को विधिवत ढंग से किया गया था। शासी निकाय के सचिव के रूप रूप में शेखपुरा विधायक विजय कुमार थे। इन्होंने अपने कार्यकाल में महाविद्यालय के चतुर्दिक विकास हेतु अनेकों कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराए। इसमें महाविद्यालय के जीर्ण-शीर्ण पड़े छत को तोड़कर ढलैया करवाया।
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तदर्थ समिति का गठन नियमानुसार असंगत
आरोप लगाया गया कि उद्घाटन में पूर्व कुलपति प्रो. श्यामा राय भी उपस्थित हुए थे, फिर भी जाते-जाते उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए शासी निकाय को भंग करके तदर्थ समिति का गठन कर दिया, जो नियमानुसार असंगत था। उन्होंने अमर्यादित रूप से कार्य किया, जिसका भर्त्सना जनमानस में होने लगी। इस दौरान शेखपुरा विधायक धैर्य एवं संयम रखते हुए उच्च न्यायालय में गुहार लगाया।
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मुख्य न्यायाधीश का फैसला का स्वागत
इस पर उच्च न्यायालय, पटना के मुख्य न्यायाधीश के बल बैच L.P.A संख्या 977 तथा केस संख्या 9937/24 दिनांक 29 अक्टूबर 2024 के फैसले ने शासी निकाय को पुनः कार्य करने को आदेश निर्गत किया है। जिस पर संजय गांधी स्मारक महाविद्यालय के सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी ने मुख्य न्यायाधीश का फैसला का स्वागत करते हुए खुशी का इजहार किया।
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