फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Bihar former IAS officer Brijkishore sentenced to three years in exile

आय से अधिक संपत्ति मामले में बिहार के पूर्व आईएएस ब्रजकिशोर को तीन साल की सजा

Thu, 31 Jan 2019 03:37 AM IST
गौरव द्विवेदी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: गौरव द्विवेदी Updated Thu, 31 Jan 2019 03:37 AM IST
विज्ञापन
Bihar former IAS officer Brijkishore sentenced to three years in exile
पटना उच्च न्यायालय

बिहार के पटना स्थित सीबीआई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में पूर्व आईएएस को तीन साल की सजा के साथ 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

विज्ञापन


सजा पाने वाले आईएएस ब्रजकिशोर सिंह पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा था। सीबीआई ने 1986 में ब्रजकिशोर सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था और इसके 10 साल बाद यानि 1996 में इस मामले में चार्जशीट दायर की गई थी। आईएएस ब्रजकिशोर सिंह पटना से सटे मसौढ़ी के रहने वाले हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed