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आय से अधिक संपत्ति मामले में बिहार के पूर्व आईएएस ब्रजकिशोर को तीन साल की सजा
Thu, 31 Jan 2019 03:37 AM IST
गौरव द्विवेदी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
Published by: गौरव द्विवेदी
Updated Thu, 31 Jan 2019 03:37 AM IST
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पटना उच्च न्यायालय
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बिहार के पटना स्थित सीबीआई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में पूर्व आईएएस को तीन साल की सजा के साथ 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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सजा पाने वाले आईएएस ब्रजकिशोर सिंह पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा था। सीबीआई ने 1986 में ब्रजकिशोर सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था और इसके 10 साल बाद यानि 1996 में इस मामले में चार्जशीट दायर की गई थी। आईएएस ब्रजकिशोर सिंह पटना से सटे मसौढ़ी के रहने वाले हैं।
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