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Bihar : महिला शराब कारोबारी को एक लाख रुपये आर्थिक दंड के साथ मिली पांच वर्ष कारावास की सजा
Wed, 27 Sep 2023 03:00 AM IST
कृष्ण बल्लभ नारायण
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दरभंगा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दरभंगा
Published by: कृष्ण बल्लभ नारायण
Updated Wed, 27 Sep 2023 03:00 AM IST
सार
Liquor Ban in Bihar : शराबबंदी वाले बिहार में शराब पीने और बेचने से लोग बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन यह खबर उनके लिए है जो शराब से संबंधित हैं। न्यायालय ने एक महिला शराब कारोबारी को जो सजा सुनाया है उसे जानकार आप दंग रह जाईयेगा।
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दरभंगा व्यवहार न्यायालय
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
शराबबंदी वाले बिहार में न तो शराब पीने में कोई कमी हो रही है और न ही शराब बेचने वाले अपनी हरकतों से बाज आ रहे हैं। लेकिन पुलिस अपना काम लगातार कर रही है। पुलिस शराब पीने वालों और बेचने वालों को गिरफ्तार कर न्यायालय के पास खड़ा कर रही है। ऐसे में न्यायालय ने आज एक महिला शराब कारोबारी को सुनाई है।
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पांच वर्ष का कारावास के साथ एक लाख रुपया आर्थिक दंड
उत्पाद अधिनियम के प्रथम बिशेष न्यायाधीश सत्यभूषण आर्य की अदालत ने एक महिला को शराब कारोबार करने और शराब बेचने के जुर्म में 5 बर्षों के कारावास की सजा सुनाया है। इसके साथ ही एक लाख रुपये का आर्थिक दंड की सजा भी सुनाई है। दरभंगा व्यवहार न्यायालय की अदालत में बहेड़ी थानाक्षेत्र के तूर्की निवासी मिन्टूलाल देव की पत्नी मीनू देवी आरोपी है। कोर्ट का कहना है कि अर्थदण्ड जमा नहीं करने पर उसे छः माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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पुलिस ने दस लीटर देशी शराब के साथ किया था गिरफ्तार
इस सम्बंध में स्पेशल पीपी हरेराम साहू का कहना है कि 2022 में उत्पाद पुलिस ने छापेमारी कर इसके घर से दस लीटर देशी शराब बरामद किया था। महिला के घर से दस लीटर देशिऊ शराब रखने के आरोप में उत्पाद विभाग की पुलिस ने मद्द निषेध थानाकांड सं.809/22 के तहत मामला दर्ज किया था, जिसका बिचारण अदालत में जीओ वाद सं.10994/22 के तहत जारी था। उत्पाद के विशेष अपर लोक अभियोजक अभय पाठक ने बताया कि कोर्ट ने मामले की सूनवाई पूरी कर मीनू देवी को उत्पाद अधिनियम की धारा 30(a) में दोषी करार देते हुए सजा निर्धारित किया है।
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