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बिहार: दुष्कर्म के आरोपी को पांच साल बाद 20 साल की सजा, पत्नी की बहन के साथ किया था घिनौना अपराध
Sat, 18 Sep 2021 09:23 PM IST
अभिषेक दीक्षित
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, पटना
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, पटना
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Sat, 18 Sep 2021 09:23 PM IST
सार
10 अप्रैल 2018 को लगभग दो साल बाद महिला थाने में पीड़िता के बयान पर एफआईआर हुई। आरोपी को इस आधार पर 23 मई 18 को तत्कालीन एडीजे प्रथम के कोर्ट से जमानत भी मिली थी।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
जिला कोर्ट ने यौन शोषण और दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुना दी है। मामला पांच साल पुराना है। जिला न्यायालय के एडीजे छह सह विशेष पॉक्सो न्यायाधीश आशुतोष कुमार ने शादी का झांसा देकर नाबालिग साली का यौन शोषण करने वाले रवींद्र कुमार को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पीड़िता को पांच लाख रुपये सहयोग राशि भी देने का आदेश दिया गया है।
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एफआईआर के अनुसार, 15 साल की नाबालिग पीड़िता की बड़ी बहन की शादी अस्थावां थाना निवासी और दिल्ली रेलवे में लोको पायलट की नौकरी कर रहे रवींद्र कुमार से 22 अप्रैल 2016 को हुई थी। शादी के दो माह बाद 5 जुलाई 2016 को आरोपी अपनी पत्नी और उसकी छोटी बहन पीड़िता को दिल्ली में लाल किला, कुतुब मीनार तथा ताजमहल दिखाने की बात कहकर ले गया था।
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तीनों 6 जुलाई की शाम सात बजे दिल्ली पहुंचे। बड़ी बहन फ्रेस होने बाथरूम गई। इसी दौरान मौका देखकर आरोपी आराम कर रही पीड़िता के पास पहुंचा और उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी ने उसका वीडियो भी बनाया। वीडियो दिखाकर वायरल करने की धमकी दी। वहां रहने के दौरान तथा बाद में भी कई बार उसने शारीरिक शोषण किया। आरोपी ने बाद में शादी करने से इंकार कर दिया। 10 अप्रैल 2018 को लगभग दो साल बाद महिला थाने में पीड़िता के बयान पर एफआईआर हुई। आरोपी को इस आधार पर 23 मई 18 को तत्कालीन एडीजे प्रथम के कोर्ट से जमानत भी मिली थी।
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