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Bihar News : एकमुश्त रोड टैक्स जमा करने पर अर्थदंड में छूट, मगर इतना ही मिलेगा समय; नीतीश कैबिनेट के 10 फैसले
Tue, 01 Aug 2023 01:50 PM IST
आदित्य आनंद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
Published by: आदित्य आनंद
Updated Tue, 01 Aug 2023 01:50 PM IST
सार
Bihar : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल ने मंगलवार को 10 अहम फैसले लिए। इसमें आमजन से सीधा जुड़ा फैसला रोड टैक्स का है। बाकी फैसले विभिन्न विभागों में विकास से संबंधित हैं।
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नीतीश कुमार।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
अगस्त महीने की पहली तारीख को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। इस बैठक में 10 प्रस्तावों पर सहमति दी गई। आम आदमी से जुड़ा सीधा फैसला परिवहन विभाग का निकला। इस फैसले के तहत बिहार राज्य में निबंधित एवं विभिन्न कारणों से टैक्स डिफॉल्टर हो रहे वाहनों को रोड टैक्स या हरित कर की एकमुश्त अदायगी पर छूट का प्रावधान किया गया है। क्या छूट 6 महीने के लिए प्रभावी होगी। लव अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से 6 महीने के अंदर अर्थदंड में छूट मिलेगी।
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परिवहन विभाग का स्वीकृत प्रस्ताव यह है
राज्य में निबंधित एवं विभिन्न कारणों से टैक्स डिफॉल्टर हो रहे परिवहन, गैर परिवहन वाहन, ट्रैक्टर, ट्रेलर, बैटरी चालित यान को बकाया पथकर / हरित कर एकमुश्त जमा करने पर अर्थदंड से छूट मिलेगी। ऐसे सभी प्रकार के अनिबंधित वाहनों (BSIV को छोड़) को एकमुश्त पथ कर जमा करने पर और वाहन व्यवसायियों द्वारा बकाए व्यापार कर तथा अस्थाई निबंधन की फीस को एकमुश्त जमा करने पर उस पर लगने वाले अर्थदंड से छूट की स्वीकृति दी जा रही है। अधिसूचना जारी होने के छह महीने तक इस छूट का लाभ लिया जा सकेगा।
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शिवहर में 520 वाले बेड पर कन्या आवासीय उच्च विद्यालय बनेंगे
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत शिवहर में 520 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस 2 उच्च विद्यालय के भवन निर्माण के लिए 5.1 एकड़ भूमि लिए जाने के लिए दो करोड़ 60 लाख 52 हजार रुपये और विद्यालय भवन निर्माण के लिए 46 करोड 35 लाख 28 हजार रुपये को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई ह। जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत जल-जीवन-हरियाली अभियान अंतर्गत गंगा जल आपूर्ति योजना, मूल प्राक्कलित राशि 2836.00 करोड़ रुपये में कुल राशि 1338.81 करोड़ रुपये की वृद्धि के फलस्वरूप प्रथम पुनरीक्षित प्राक्कलन की राशि 4174.81 करोड़ में कार्य मदों की राशि में 86.52 करोड़ की वृद्धि एवं अतिरिक्त कार्य की राशि 254.37 करोड़ समाहित करने से कुल राशि 340.89 करोड़ रूपये की वृद्धि के फलस्वरूप पुनरीक्षित प्राक्कलन की राशि 4515.70 करोड़ रुपये का कार्यान्वयन एवं नवादा शहर के जल वितरण कार्य को योजनान्तर्गत राजगीर गया एवं बोधगया शहरों के जलापूर्ति कार्य के अभिन्न अंग के रूप में इसके चालू एकरारनामा के तहत जल संसाधन विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्य की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
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परम्परागत कृषि विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए 12. 6 करोड़ की स्वीकृति
कृषि विभाग के अन्तर्गत चतुर्थ कृषि रोड मैप अंतर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में केन्द्रांश 18 करोड़ 09 नौ लाख 99 हजार एवं राज्यांश 12 करोड़ 6 लाख 66 हजार रुपये योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग के ही तहत चतुर्थ कृषि रोड मैप के अन्तर्गत फसल विविधिकरण कार्यक्रम के तहत् मिलेट्स विकास कार्यक्रम अन्तर्गत पोषक अनाज के मूल्य श्रंखला के विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने हेतु वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक के लिए नामांकन के आधार पर अंतरराष्ट्रीय अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद, तेलंगाना ICRISAT के चयन की स्वीकृति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य स्कीम मद से कुल 1621.00 लाख रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग (कारा) के अन्तर्गत भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगांव अनुमंडल में प्रस्तावित उपकारा के निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त प्राक्कलन / प्रस्ताव के आलोक में अनुमानित लागत ₹4237.49 लाख की नई स्कीम की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत "बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली-2023" को स्वीकृत एवं लागू करने की स्वीकृति दी गई।
प्रारंभिक शिक्षकों को सेवा निरन्तरता के लाभ (मात्र वेतन संरक्षण) की स्वीकृति
शिक्षा विभाग के अन्तर्गत पंचायतीराज एवं नगर निकाय संस्थानों के अन्तर्गत प्रारंभिक शिक्षकों को माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2020 एवं बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2020 के प्रवृत होने की तिथि 20 अगस्त 2020 के उपरांत नियुक्त होने पर सेवा निरन्तरता के लाभ (मात्र वेतन संरक्षण) की स्वीकृति दी गई। वित्त विभाग के अन्तर्गत आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पुस्तिकाओं का मुद्रण एवं इसकी सॉफ्ट प्रति पेनड्राइव में उपलब्ध कराने हेतु पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के उपक्रम, सर्वश्री सरस्वती प्रेस लिमिटेड, कोलकाता, को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 के नियम -131ज्ञ (ङ) के तहत नामांकन के आधार पर प्राधिकृत करने की स्वीकृति दी गई।