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बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब पैतृक संपत्ति बंटवारे में नहीं लगेगा शुल्क

Tue, 04 Dec 2018 11:16 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Updated Tue, 04 Dec 2018 11:16 PM IST
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Bihar cabinet decides Parental property sharing will not be charged
नीतीश कुमार

मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक में नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब पैतृक संपत्ति के बंटवारे में कोई शुल्क नहीं लगेगा। सांकेतिक रूप से मात्र 100 रुपये लगेगा, जिसमें 50 रुपये स्टांप ड्यूटी और 50 रुपये निबंधन शुल्क यानी कुल 100 रुपये देकर पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा। 

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बता दें कि पहले पैतृक संपत्ति पर कुल पांच फीसदी स्टांप शुल्क लगता था। निबंधन विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि इस फैसले से अब जमीन संबंधी झगडे़ कम होंगे। जमीन विवाद में लाठी चलना बंद हो जाएगा। 
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लोक संवाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सुबोध कुमार ने ऐसा सुझाव दिया था। कैबिनेट के अन्य फैसलों में  ग्रामीण इलाकों में भी प्लास्टिक पर पाबंदी लगा दी गई है। नोटिफिकेशन के 60 दिन के बाद प्लास्टिक के इस्तेमाल करने और बेचने पर जुर्माना लगेगा। कैबिनेट की बैठक में कुल 21 एजेंडों पर मुहर लगी है।  

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