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बिहार : आरा के जहरीली शराब मामले में 15 दोषी करार, 26 को सजा का एलान 

Tue, 24 Jul 2018 07:08 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Updated Tue, 24 Jul 2018 07:08 PM IST
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Bihar: Arrah Civil Court pronounces all 15 accused as guilty in poisonous liquor case
प्रतीकात्मक तस्वीर

 बिहार के आरा शहर स्थित अनाइठ महादलित टोले में छह साल पहले जहरीली शराब पीने से हुई 21 से ज्यादा लोगों की मौत में कोर्ट ने 15 अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। 

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इस दौरान 51 लोगों की गवाही, मृतकों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटना के बाद जब्त शराब के सैम्पल टेस्ट के आधार पर मंगलवार को सभी दोषियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी और उसी दिन फैसला सुनाया जाएगा।
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सात दिसंबर, 2012 को हुई इस घटना के बाद सड़क से सदन तक मामला गूंजा था, जिसमें चार दिनों तक एक-एक कर 21 लोगों की जान चली गई थी। हालांकि 21 लोगों की मौत सरकारी आंकड़ों के आधार पर थी, लेकिन घटना के वक्त 21 से ज्यादा लोगों की मौत मीडिया रिपोर्ट में सामने आई थी। हादसे के तकरीबन छह साल बाद आने वाले फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हैं। जिनके अपनों ने इस घटना में दम तोड़ा था, वो आज आने वाले फैसले पर टकटकी लगाए बैठे हैं।
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उल्लेखनीय है कि इस हादसे के बाद नवादा थाने में दो केस दर्ज किए गए थे, जिनमें आठ लोगों पर नामजद और कई अज्ञात पर केस दर्ज किया गया था। घटना के बाद पुलिस ने घटनास्थल के पास छोटी रेलवे लाइन के समीप से 12 बोरी में बंद भारी मात्रा में नकली शराब बरामद किया था, जिसकी जांच के लिए उन्हें पटना स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था। 

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