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Hindi News ›   Bihar ›   Bihar: 10 new IAS officers will be posted in these districts in May, Bihar government issued notification

Bihar : 10 नए IAS अफसर मई में इन जिलों में होंगे तैनात, 2022 बैच के हैं, मसूरी से ट्रेनिंग कर लौटेंगे यहां...

Mon, 10 Apr 2023 06:11 PM IST
आदित्य आनंद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: आदित्य आनंद Updated Mon, 10 Apr 2023 06:11 PM IST
सार

बिहार कैडर के 2022 बैच के आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर बिहार कैडर के 10 आईएएस अधिकारियों को सहायक समाहर्ता सह सहायक दंडाधिकारी पदाधिकारी के रूप में दस अलग-अलग जिलों में तैनात किया है। 

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Bihar: 10 new IAS officers will be posted in these districts in May, Bihar government issued notification
IAS Officer (Representative) - फोटो : Social Media

विस्तार

सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार कैडर के 2022 बैच के आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर बिहार कैडर के 10 आईएएस अधिकारियों को सहायक समाहर्ता सह सहायक दंडाधिकारी पदाधिकारी के रूप में दस अलग-अलग जिलों में तैनात किया है। अमर उजाला आपको बता रहा है यह IAS अधिकारी किस-किस जिले में तैनात होंगे...आइए जानते हैं...
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  1. दिव्य शक्ति - नालंदा
  2. श्रेया श्री - सारण
  3. पार्थ गुप्ता -मधुबनी
  4. आशीष कुमार-  गया
  5. किसलय कुशवाहा - मुजफ्फरपुर
  6. ऋतुराज प्रताप सिंह - मोतिहारी, पूर्वी चंपारण
  7. गौरव कुमार - औरंगाबाद
  8. काजले वैभव नितिन - पटना
  9. श्वेता भारती - भागलपुर 
  10. गौरव कुमार - पूर्णिया 
धारा 144 के अंतर्गत सभी शक्तियां इन्हें दी गईं
जारी अधिसूचना में कहा गया कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में व्यवसायिक पाठ्यक्रम चरण वन का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बैच वर्ष 2022 के भारतीय प्रशासनिक सेवा बिहार कैडर के परिविक्षाधीन पदाधिकारी को प्रशिक्षण की समाप्ति के बाद जिला प्रशिक्षण हेतु राज्य में योगदान देंगे। यह लोग 12 मई को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी से विरमित होंगे। जारी अधिसूचना में यह भी कहा गया कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 20 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन सभी पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष अंकित जिला का कार्यपालक दंडाधिकारी नियुक्त किया जाता है। इन सभी पदाधिकारियों को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत सभी शक्तियां प्रदान की जाती है।
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