फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Automobiles News ›   supreme court delivers strict order to NHAI to clear illegal procession on highway roads

SC Order: 'हाईवे पर अतिक्रमण हटाओ, पेट्रोलिंग बढ़ाओ', सुप्रीम कोर्ट ने NHAI को दिया सख्त निर्देश

Thu, 22 May 2025 03:31 PM IST
नीतीश कुमार ऑटो डेक्स, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेक्स, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नीतीश कुमार Updated Thu, 22 May 2025 03:31 PM IST
सार

SC Order Against Illegal Pocessions: सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे की जमीनों पर अवैध कब्जों को रोकने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) को सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन
supreme court delivers strict order to NHAI to clear illegal procession on highway roads
हाईवे पर अवैध कब्जा - फोटो : एआई

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) को निर्देश दिया है कि वह राष्ट्रीय राजमार्गों की जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए। कोर्ट ने इसके लिए राज्यों की पुलिस या अन्य बलों की निगरानी टीम बनाने और नियमित पेट्रोलिंग कराने को कहा है।
विज्ञापन


जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि अवैध कब्जों की शिकायतों को लेकर 'राजमार्गयात्रा' मोबाइल एप पर दर्ज शिकायतों की जानकारी और उस पर हुई कार्रवाई की रिपोर्ट दी जाए। साथ ही, हाईवे प्रशासन को एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार करने का निर्देश भी दिया गया है, जिससे निरीक्षण टीमों का गठन और डेटा संग्रह सुनिश्चित हो सके।
विज्ञापन

supreme court delivers strict order to NHAI to clear illegal procession on highway roads
‘राजमार्गयात्रा’ एप पर मिली शिकायत - फोटो : AI
कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि ‘राजमार्गयात्रा’ एप की जानकारी को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक स्तर पर प्रचारित किया जाए। इसके अलावा, हाईवे के टोल प्लाजा और फूड प्लाजा पर भी इस एप की जानकारी को प्रमुखता से प्रदर्शित करने को कहा गया है।

बेंच ने कहा, "हम संयुक्त सचिव (हाईवे) को निर्देश देते हैं कि 'राजमार्गयात्रा' एप पर दर्ज विभिन्न श्रेणियों की शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट अदालत में पेश करें।"

कोर्ट ने NHAI को यह भी आदेश दिया कि वह हाईवे भूमि पर अवैध कब्जों से संबंधित शिकायतों के लिए एक अलग शिकायत निवारण पोर्टल बनाए और तीन महीने के भीतर उसकी प्रगति पर हलफनामा दाखिल करे।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे प्रशासन और अन्य संबंधित पक्षों को निर्देश दिया कि वे मामले में अमिकस क्यूरी एडवोकेट स्वाति घिल्डियाल द्वारा 5 अक्टूबर 2024 को प्रस्तुत सुझावों पर विचार करें और उन्हें लागू करने की दिशा में कदम उठाएं।

यह मामला ग्यान प्रकाश नामक व्यक्ति द्वारा दायर की गई जनहित याचिका (PIL) से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने नेशनल हाईवे (भूमि और यातायात) नियंत्रण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों को लागू करने और हाईवे से अतिक्रमण हटाने की मांग की थी। अब इस मामले में अनुपालन रिपोर्ट 15 सितंबर को कोर्ट में पेश की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें ऑटोमोबाइल समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। ऑटोमोबाइल जगत की अन्य खबरें जैसे लेटेस्ट कार न्यूज़, लेटेस्ट बाइक न्यूज़, सभी कार रिव्यू और बाइक रिव्यू आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed