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BS VI Vehicles: क्या बीएस-6 तकनीक वाली गाड़ियों पर भी लगेगा बैन? सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई को होगी सुनवाई

Thu, 24 Jul 2025 03:47 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Thu, 24 Jul 2025 03:47 PM IST
सार

भारत का सर्वोच्च न्यायालय इस बात पर सहमत हुआ कि वह उस अपील पर सुनवाई करेगा, जिसमें लेटेस्ट बीएस-VI उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करने वाले वाहनों को बिना किसी जीवन अवधि के दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में संचालित करने की अनुमति देने की मांग की गई है।

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Supreme Cour To Hear End-Of-Life Limit Plea For BS VI Vehicles In NCR On July 28
Delhi Traffic - फोटो : PTI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट 28 जुलाई को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें यह सवाल उठाया गया है कि BS-VI (बीएस-6) मानकों वाली गाड़ियों पर भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पेट्रोल गाड़ियों के लिए 15 साल और डीजल गाड़ियों के लिए 10 साल की तय उम्र सीमा लागू होनी चाहिए या नहीं।
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Supreme Cour To Hear End-Of-Life Limit Plea For BS VI Vehicles In NCR On July 28
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : एएनआई (फाइल)
सुप्रीम कोर्ट ने दी जल्दी सुनवाई की मंजूरी
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने गुरुवार को इस याचिका को जल्दी सुनवाई के लिए मंजूरी दी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि यह मामला बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकार कोर्ट के पहले दिए गए निर्देशों को नजरअंदाज करके अपने नियम लागू नहीं कर सकती।

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Supreme Cour To Hear End-Of-Life Limit Plea For BS VI Vehicles In NCR On July 28
Delhi Traffic - फोटो : PTI
कोर्ट के पुराने आदेशों से नहीं हट सकती सरकार
वकील ने दलील दी कि दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही गाड़ियों की उम्र को लेकर जो सीमाएं तय की थीं, सरकार को उन्हें बिना कोर्ट की मंजूरी के बदलने का अधिकार नहीं है। ऐसे में यह साफ किया जाना जरूरी है कि बीएस-6 मानकों को पूरा करने वाली नई तकनीक की गाड़ियों पर भी पुराने नियम लागू होंगे या नहीं।

अब सबकी नजर 28 जुलाई की सुनवाई पर टिकी है, जहां यह तय हो सकता है कि एनसीआर में चल रही नई BS-VI गाड़ियों को भी तय वर्षों के बाद बंद करना पड़ेगा या उन्हें राहत मिलेगी। 

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Supreme Cour To Hear End-Of-Life Limit Plea For BS VI Vehicles In NCR On July 28
Delhi Traffic Jam - फोटो : PTI
क्या है मौजूदा नियम
कानून के अनुसार, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में डीजल वाहनों के लिए वर्तमान एंड ऑफ लाइफ (जीवन अवधि) 10 वर्ष और सभी पेट्रोल वाहनों के लिए 15 वर्ष है।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2015 में, भारत के राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने निर्देश दिया था कि शहर में बढ़ते प्रदूषण स्तर को कम करने के प्रयास में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को दिल्ली-एनसीआर में चलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। 

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