फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Automobiles News ›   Odisha govt asks transport officers to seize vehicles plying on roads without fitness

Auto News: अब बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के चलने वाले वाहनों की खैर नहीं, इस राज्य में जब्त किए जाएंगे वाहन

Wed, 24 Jul 2024 12:18 PM IST
अमित कुमार ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमित कुमार Updated Wed, 24 Jul 2024 12:18 PM IST
सार

ओडिशा सरकार ने राज्य के सभी आरटीओ को केंद्रीय मोटर नियमों का सख्ती के साथ पालन करने को कहा है। अब बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के चलने वाले वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहनों को जब्त किया जाएगा। 

विज्ञापन
Odisha govt asks transport officers to seize vehicles plying on roads without fitness
Auto News प्रतीकात्मक फोटो - फोटो : FREEPIK

विस्तार

ओडिशा सरकार ने परिवहन विभाग द्वारा जब्त किए गए ऐसे वाहनों के बारे में पूछा है, जो बिना मामले और फिटनेस सर्टिफिकेट के चल रहे थे। ट्रांसपोर्ट कमीशनर अमिताभ ठाकुर ने मंगलवार को अपने आधिकारिक बयान में एक सर्कुलर जारी कर अधिकारियों से ऐसे वाहन मालिकों के बारे में पूछा है, जो बिना वैध फिटनेस सर्टिफेकेट और बिना वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र के वाहनों को चला रहे हैं। 

विज्ञापन

ट्रांसपोर्ट विभाग का निर्देश

ट्रांसपोर्ट कमीशनर ने कहा कि ऐसे वाहनों पर न सिर्फ जुर्माना लगाया जाए बल्कि वाहनों को जब्त भी कर लिया जाए। साथ ही नियमों के मुताबिक, उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया जाए। राज्य के सभी उपकमीशनर और स्थानीय परिवहन अधिकारियों यानी आरटीओ को यह निर्देश दिए गए हैं कि राज्यभर में वाहनों की फिटनेस और पंजीकरण सर्टिफिकेट का निरीक्षण करने को कहा है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

नियमों का होना चाहिए पालन

केंद्रीय मोटर वाहन एक्ट 1988 के तहत सभी वैध परिवहन वाहनों के लिए वैध पंजीकरण और वैध फिटनेस प्रमाण पत्र होना जरूरी है। साथ ही नॉन परिवहन वाहनों के पास वैध पंजीकरण दस्तावेजों का होना जरूरी है। बयान में आगे कहा गया है कि जागरुकता अभियान को फिर से चलाया जा रहा है। इस दौरान कुछ वाहन चालकों ने नियमों का उल्लंघन किया है और कुछ वाहन हादसों में शामिल रहे हैं। 

विज्ञापन

नहीं मिलेगा बीमा क्लेम

वाहनों के बिना वैध फिटनेस और पंजीकरण सर्टिफिकेट के बीमा कंपनियां वाहनों के हादसा होने पर क्लेम मांगने पर नहीं देंगी। बयान में आगे कहा गया है कि यह निर्धारित किया गया है कि जो वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दौर जारी रहेगा। वहीं, आरटीओ ने राज्य के सभी टोल प्लाजा से अनुरोध किया है कि ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का दौर जारी रखा जाए। 

शैक्षणिक संस्थानों के खिलाफ लिया जाए एक्शन

राज्य के परिवहन कमीशनर ने कहा है कि परिवहन विभाग मोटर नियमों का पालन न करने वाले के खिलाफ ऐसा अभियान जारी रखेगा। साथ ही छात्रों की सुरक्षा में भी किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। परिवहन कमीशनर  ने सभी आरटीओ को निर्देश दिया है कि सभी शिक्षा संस्थानों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए, जो बिना वैध फिटनेस और जरूरी दस्तावेजों के छात्रों को अनुमति दे रहे हैं। किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए मोटर नियमों के सभी कानूनों का सही ढंग से पालन करें। 

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें ऑटोमोबाइल समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। ऑटोमोबाइल जगत की अन्य खबरें जैसे लेटेस्ट कार न्यूज़, लेटेस्ट बाइक न्यूज़, सभी कार रिव्यू और बाइक रिव्यू आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed