फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Noida Traffic Police warns Parents to be punished if minors found driving

Driving Rule: अगर नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पाए गए तो उनके माता-पिता को किया जाएगा दंडित, नोएडा पुलिस की चेतावनी

Thu, 11 Jul 2024 02:18 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Thu, 11 Jul 2024 02:18 PM IST
सार

नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने या उस पर सवार होने के खिलाफ अभियान शुरू किया है। पुलिस ने कहा कि अगर कोई नाबालिग दोपहिया या चार पहिया वाहन चलाता हुआ पाया जाता है, तो उसके माता-पिता और वाहन मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा।

विज्ञापन
Noida Traffic Police warns Parents to be punished if minors found driving
Noida Traffic Police - फोटो : PTI

विस्तार

नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने या उस पर सवार होने के खिलाफ अभियान शुरू किया है। पुलिस ने कहा कि अगर कोई नाबालिग दोपहिया या चार पहिया वाहन चलाता हुआ पाया जाता है, तो उसके माता-पिता और वाहन मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा।
विज्ञापन


गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिशनरेट ने माता-पिता को 18 साल से कम उम्र के व्यक्तियों द्वारा दोपहिया और चार पहिया वाहन चलाने के संबंध में कड़ी चेतावनी जारी की है।
विज्ञापन

पुलिस ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना, नाबालिग चालक के माता-पिता या अभिभावकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, 12 महीने के लिए वाहन का पंजीकरण रद्द करना और नाबालिग को 25 साल की उम्र तक लाइसेंस न मिलना शामिल है।

पुलिस ने कहा कि यह कदम नोएडा, ग्रेटर नोएडा और देश के अन्य हिस्सों में नाबालिगों से जुड़ी कई घटनाओं के मद्देनजर सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे व्यापक अभियान का हिस्सा है।
विज्ञापन

नोएडा पुलिस ने मंगलवार शाम को जारी एक आधिकारिक बयान में इस बात पर जोर दिया कि नाबालिगों के लिए किसी भी तरह का वाहन चलाना अनुचित और अवैध है।

बयान में कहा गया है कि "किसी भी माता-पिता को अपने नाबालिग बच्चों को किसी भी परिस्थिति में दोपहिया या चार पहिया वाहन नहीं चलाने देना चाहिए।"

गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिशनरेट की ट्रैफिक पुलिस सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और उन्होंने माता-पिता से अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने से रोकने की अपील की है।

पुलिस ने दोहराया है कि 18 साल से कम उम्र के छात्रों को बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाने की सख्त मनाही है।

पुलिस ने कहा, "माता-पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों को दोपहिया या चार पहिया वाहन इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देने की चेतावनी दी जा रही है। ट्रैफिक पुलिस इस अभियान के तहत कड़ी जांच करेगी। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199A के तहत किसी भी उल्लंघन का पता चलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।"

बयान में नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर लगने वाले दंडों का जिक्र किया गया है। जिनमें भारतीय दंड संहिता की धारा 125 के तहत माता-पिता या अभिभावकों के खिलाफ संभावित कानूनी कार्रवाई, 25,000 रुपये तक का जुर्माना, वाहन का पंजीकरण 12 महीने के लिए रद्द करना और नाबालिग को 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस न मिलना शामिल है।

नोएडा पुलिस के अभियान का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन किया जाए। और कम उम्र में वाहन चलाने से जुड़े जोखिम को कम किया जाए।

बयान में कहा गया है कि "जनता से इन नियमों का पालन करने का आग्रह किया जाता है ताकि कड़ी सजा से बचा जा सके।"
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें ऑटोमोबाइल समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। ऑटोमोबाइल जगत की अन्य खबरें जैसे लेटेस्ट कार न्यूज़, लेटेस्ट बाइक न्यूज़, सभी कार रिव्यू और बाइक रिव्यू आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed