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Emission Tests: फ्लेक्स-ईंधन वाहनों के लिए होंगे कड़े उत्सर्जन टेस्ट, सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

Tue, 09 Jan 2024 04:08 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Tue, 09 Jan 2024 04:08 PM IST
सार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) (MoRTH) ने फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए नए उत्सर्जन परीक्षण मानकों को अधिसूचित किया है।

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Ministry of Road Transport and Highways mandates stringent emission tests for flex-fuel vehicles
Car Emissions - फोटो : Social Media

विस्तार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) (MoRTH) ने फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए नए उत्सर्जन परीक्षण मानकों को अधिसूचित किया है। इस अधिसूचना के मुताबिक, फ्लेक्स-फ्यूल पर चलने वाले वाहनों को गैसीय प्रदूषकों और पार्टिकुलेट मैटर दोनों के लिए दोहरे उत्सर्जन परीक्षण से गुजरना होगा। हालांकि, हाइड्रोजन पर चलने वाले वाहनों को सिर्फ नाइट्रोजन ऑक्साइड परीक्षण से ही गुजरना होगा, अधिसूचना में कहा गया है।
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बीएस6 उत्सर्जन मानदंडों के तहत अनुमोदन चाहने वाले वाहनों के लिए नए उत्सर्जन परीक्षण मानकों को बताते हुए सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि जब बाय-फ्यूल (दो-ईंधन) में फ्लेक्स ईंधन ऑप्शन होता है, तो दोनों तरह के परीक्षण लागू होंगे। अधिसूचना में आगे कहा गया है कि नॉक्स (नाइट्रोजन ऑक्साइड) उत्सर्जन तभी निर्धारित किया जाएगा जब वाहन हाइड्रोजन पर चल रहा हो। MoRTH अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि सात प्रतिशत तक बायोडीजल मिश्रण से ईंधन वाले वाहनों का परीक्षण डीजल (बी 7) के संदर्भ में किया जाएगा और सात प्रतिशत से ज्यादा बायोडीजल मिश्रण से ईंधन वाले वाहनों का संबंधित मिश्रणों के साथ परीक्षण किया जाएगा।
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सरकारी अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि हाइब्रिड सहित पॉजिटिव इग्निशन इंजन वाले वाहनों के लिए पार्टिकुलेट मास (कण द्रव्यमान) और संख्या की सीमा सिर्फ उन वाहनों पर लागू होगी जिनमें डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन हैं।
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अधिसूचना में कहा गया है कि डीजल वाहनों के लिए, जब पूर्ण भार पर स्थिर गति पर परीक्षण किया जाता है, तो विजिबल पॉल्युटेंट्स (दृश्य प्रदूषकों) का उत्सर्जन विभिन्न नाममात्र प्रवाह के लिए प्रकाश अवशोषण गुणांक के रूप में व्यक्त किए जाने पर धुएं के घनत्व के सीमा मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए।


यह अधिसूचना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 9 मई 2023 को एम और एन श्रेणी के वाहनों के लिए परीक्षण जरूरतों का एक मसौदा प्रकाशित करने के बाद आई है, जिसमें निजी और व्यावसायिक दोनों वाहन शामिल हैं। हितधारकों से प्रतिक्रिया हासिल करने के बाद इन परीक्षणों को अधिसूचित किया गया था। अधिसूचना में कहा गया है कि ये उत्सर्जन परीक्षण वाहनों के प्रदूषण को कम करने और यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए हैं कि वाहन निर्माता स्वच्छ ईंधन तकनीकों का अनुपालन करने के लिए अपनी तकनीकों को अपग्रेड करते रहें।
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