फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Automobiles News ›   Lok Adalat in Thane settles four fatal accident claims with total compensation of Rs 4.84 crore Know Details

Lok Adalat: ठाणे में लोक अदालत ने चार घातक दुर्घटना दावों का किया निपटारा, कुल 4.84 करोड़ रुपये का दिया मुआवजा

Sat, 14 Dec 2024 06:00 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Sat, 14 Dec 2024 06:00 PM IST
सार

ठाणे में शनिवार को आयोजित लोक अदालत में घातक सड़क दुर्घटनाओं के चार मामलों का निपटारा किया गया और कुल 4.84 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

विज्ञापन
Lok Adalat in Thane settles four fatal accident claims with total compensation of Rs 4.84 crore Know Details
प्रतिकात्मक तस्वीर - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

ठाणे में शनिवार को आयोजित लोक अदालत में घातक सड़क दुर्घटनाओं के चार मामलों का निपटारा किया गया और कुल 4.84 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इन मामलों में विभिन्न पेशेवर पृष्ठभूमि के लोग शामिल थे। अधिकारियों ने इस मामले की जानकारी दी। 
विज्ञापन

लोक अदालत ने पिछले साल ठाणे में दोपहिया वाहन और स्कूल बस के बीच हुई टक्कर में मारे गए एक बैंक मैनेजर से संबंधित एक दावे का निपटारा 1.12 करोड़ रुपये में किया। अधिकारी ने बताया कि 52 वर्षीय पीड़ित की सालाना सैलरी 13.21 लाख रुपये थी।

एक अन्य बैंकर से जुड़े दावे का निपटारा 1.2 करोड़ रुपये के मुआवजे के साथ किया गया। 39 वर्षीय पीड़ित व्यक्ति सालाना 10.42 लाख रुपये कमाता था।
विज्ञापन
विज्ञापन

लोक अदालत वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों में से एक है। यह एक ऐसा मंच है जहां न्यायालयों में लंबित या मुकदमेबाजी से पहले के मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा या समझौता किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा दिया गया है।
विज्ञापन

उन्होंने कहा, तीसरे मामले में, अप्रैल 2023 में बस-ट्रक की टक्कर में मारे गए 37 वर्षीय स्कूल शिक्षक के परिवार को 92 लाख रुपये का भुगतान मिलेगा। पीड़ित का सालाना वेतन लगभग 8.4 लाख रुपये था। 

अधिकारी ने कहा कि 2020 में 57 वर्षीय पुलिस सब-इंस्पेक्टर की मौत के मामले में दावे का निपटारा 80 लाख रुपये में किया गया। वह सालाना 11.76 लाख रुपये कमाते थे।

अधिकारी ने बताया कि पांचवें मामले में लोक अदालत ने 44 वर्षीय व्यक्ति, जो सालाना 4.39 लाख रुपये कमाता था, के परिवार के दावे को 80 लाख रुपये में निपटा दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें ऑटोमोबाइल समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। ऑटोमोबाइल जगत की अन्य खबरें जैसे लेटेस्ट कार न्यूज़, लेटेस्ट बाइक न्यूज़, सभी कार रिव्यू और बाइक रिव्यू आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed