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लॉकडाउन के दौरान हुआ गाड़ी का एक्सीडेंट, तो बीमा कंपनी क्लेम देने से कर सकती हैं इंकार!

Thu, 28 May 2020 04:11 PM IST
Harendra Chaudhary ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Harendra Chaudhary Updated Thu, 28 May 2020 04:11 PM IST
सार

  • लॉकडाउन 4.0 में सरकार ने ग्रीन और औरेंज जोन में दी है कुछ रियायत
  • एक शहर से दूसरे शहर या राज्य में जाने के लिए बनवाना पड़ता है ई-पास
  • बीमा कंपनी ने कार मालिक को जारी किया कारण बताओ नोटिस

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If the accident of the vehicle happened during the lockdown, the insurance company can refuse to give the claim
दुर्घटनाग्रस्त कार। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इन दिनों पूरे देश में महामारी के चलते लॉकडाउन लगा है। 17 मई के बाद लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है, जिसमें लोगों को कुछ राहत दी गई हैं। हालांकि कंटेनमेंट जोन अभी भी पूरी तरह से बंद हैं। वहीं कुछ लोग लॉकडाउन में भी ड्राइविंग करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पूरे देश में कई ऐसे मामले सामने आए जिनमें लोग बिना पास के बेवजह कार-बाइक्स पर घूम रहे हैं। हालांकि पुलिस ऐसे लोगों के चालान काट रही है। लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं हैं।

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कंपनी ने जारी किया नोटिस

ऐसे लापरवाह लोगों के चलते सड़क हादसे भी हो रहे हैं। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि अगर लॉकडाउन के दौरान बिना पास के ड्राइविंग की, तो उस शख्स को इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने से इंकार कर सकती है। चोलामंडलम इंश्योरेंस कंपनी का एक लेटर वायरल हो रहा है, जिसमें कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया है। हालांकि इस पत्र की पुष्टि नहीं हो पाई है। पत्र में इंश्योरेंस कंपनी ने कार मालिक के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है, कंपनी ने कहा है कि ड्राइविंग कर रहे शख्स ने लॉकडाउन के दौरान मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 26 अप्रैल 2020 को कार का एक्सीडेंट हुआ था।

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ई-पास या आधिकारिक अनुमति पत्र मांगा

कंपनी ने कार मालिक से लॉकडाउन के दौरान कार चलाने को लेकर ई-पास या आधिकारिक अनुमति पत्र मांगा है। वहीं कंपनी ने दस्तावेज जमा कराने के लिए सात दिन का वक्त दिया है, अगर कार मालिक इस अवधि में कागजात जमा नहीं करा पाता है, तो उसका क्लेम निरस्त कर दिया जाएगा।

चित्र साभार- team-bhp

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अस्वीकार हो सकता है क्लेम

वहीं चोलामंडलम की तर्ज पर बाकी इंश्योरेंस कंपनियां भी ऐसा कर सकती हैं। अगर लॉकडाउन में आपके वाहन का गलत इस्तेमाल होता है या आप ऐसा जानबूझ कर करते हैं, तो इस दौरान ऐसा करना गैरकानूनी हो सकता है। संभव है कि बीमा कंपनी आपका क्लेम अस्वीकार कर दे।

ऐसे में अगर आप लॉकडाउन के दौरान ड्राइविंग करते हैं, तो पहले सुनिश्चित कर लें कि आपने ई-पास जरूर हो। वहीं लॉकडाउन के दौरान आपके निवास स्थान या पार्किंग लॉट के अलावा किसी और जगह से कार चोरी होती है, और आपके पास सरकार की तरफ से जारी ई-पास नहीं है, तो बीमा कंपनी आपका क्लेम पास करने से इंकार कर सकती है।  
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