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Traffic Rules: पुलिस कहां ले जाती है टो की गई गाड़ी, जानिए छुड़वाने का तरीका

Sat, 21 Jun 2025 05:07 PM IST
नीतीश कुमार ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नीतीश कुमार Updated Sat, 21 Jun 2025 05:07 PM IST
सार

Towed Vehicle: अगर पार्किंग नियम तोड़ने पर आपकी गाड़ी अचानक गायब मिले, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रैफिक पुलिस अक्सर नियमों का उल्लंघन करने पर गाड़ी टो कर ले जाती है। जानिए इसे कैसे ढूंढें और छुड़वाएं।

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How to free towed vehicle from police know rules process
जानें कहां जाती है टो की गई कार - फोटो : AI

विस्तार

कई बार लोग जल्दबाजी या जानकारी के अभाव में अपनी गाड़ी को नो पार्किंग या गलत जगह खड़ी कर देते हैं। जब लौटते हैं तो वहां गाड़ी नहीं मिलती। ऐसे में पहला ख्याल यही आता है कि कहीं ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी तो नहीं उठा ली?

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असल में, अगर आपकी गाड़ी किसी व्यस्त सड़क पर ट्रैफिक व्यवस्था में बाधा डाल रही हो, जैसे जेब्रा क्रॉसिंग, फुटपाथ या नो पार्किंग जोन में खड़ी हो, तो पुलिस उसे टो कर सकती है। इसके अलावा, बिना वैध नंबर प्लेट, एक्सपायर्ड इंश्योरेंस या अधूरे डॉक्यूमेंट्स वाली गाड़ियों को भी उठाया जा सकता है।
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टो की गई गाड़ी को पुलिस कहां ले जाती है
हर शहर में ट्रैफिक पुलिस के पास अपने टो यार्ड या अस्थायी पार्किंग यार्ड होते हैं, जहां ऐसी गाड़ियां रखी जाती हैं। कई शहरों में हर जोन के लिए अलग-अलग यार्ड बनाए जाते हैं। तो कई जगहों पर टो की गई गाड़ियों को स्थानीय पुलिस अपने यार्ड में रखती है।
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कैसे पता करें कि आपकी गाड़ी टो हुई है या चोरी
अगर आपकी गाड़ी पार्किंग से गायब मिले, तो घबराएं नहीं। कुछ शहरों में गाड़ी टो होने पर वाहन मालिक को SMS भेजा जाता है। ऐसे में गाड़ी से रजिस्ट्रेन में फोन नंबर का अपडेट रहना जरूरी है। इसके अलावा आप ऑनलाइन पोर्टल https://echallan.parivahan.gov.in पर जाकर भी अपने वाहन पर चालान की जानकारी देख सकते हैं।


वेबसाइट पर Challan Status या Towed Vehicle Information सेक्शन में जाकर व्हीकल नंबर डालें। अगर टो होने या चालान की जानकारी न मिले तो पुलिस को इसकी सूचना दें। ऐसे में हो सकता है कि आपकी गाड़ी चोरी हो गई हो।

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टो की गई गाड़ी छुड़वाने का तरीका
गाड़ी को वापस पाने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज लेकर पुलिस यार्ड जाना होगा। इसके लिए आपको गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), वैध ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस पेपर और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। यदि चालान काटा गया है तो राशि ऑनलाइन या मौके पर चुकानी होगी। उसके बाद रसीद लेकर गाड़ी वापस मिल जाएगी।

इन बातों का जरूर रखें ध्यान

  • फर्जी पुलिस या निजी टो ट्रक वालों को पैसे न दें।
  • हर हाल में पुलिस से ऑरिजिनल रसीद लें।
  • अगर चालान गलत लगता है तो आप अपील भी कर सकते हैं।
  • पुलिस के पास सही डॉक्यूमेंट्स लेकर गाड़ी छुड़वाने जाएं।
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