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Lok Adalat: लंबित ट्रैफिक चालान निपटाने का मौका, दिल्ली में इस दिन लग रहा है लोक अदालत, जानें पूरी डिटेल्स

Tue, 04 Nov 2025 11:54 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Tue, 04 Nov 2025 11:54 PM IST
सार

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एलान किया है कि 8 नवंबर (शनिवार) को एक विशेष ट्रैफिक लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस पहल के तहत वाहन मालिक अपने लंबित ट्रैफिक चालान रियायती दरों पर निपटा सकते हैं।

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Delhi Traffic Lok Adalat on November 8: Settle Pending Challans at 7 Centres Check Eligibility, Registration
Delhi Traffic Police - फोटो : PTI

विस्तार

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एलान किया है कि 8 नवंबर (शनिवार) को एक विशेष ट्रैफिक लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस पहल के तहत वाहन मालिक अपने लंबित ट्रैफिक चालान रियायती दरों पर निपटा सकते हैं। इस कदम का मकसद अदालतों में बढ़ते केसों का बोझ कम करना और लोगों को समय पर चालान भरने के लिए प्रोत्साहित करना है।
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कौन ले सकता है हिस्सा
इस लोक अदालत में सिर्फ छोटे ट्रैफिक उल्लंघन वाले चालान ही निपटाए जाएंगे। ऐसे चालान जो 31 जुलाई 2025 तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर दर्ज हैं, उन्हें ही इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। 

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कैसे करें रजिस्ट्रेशन
अगर आप लोक अदालत में अपने चालान का निपटारा करना चाहते हैं, तो आपको राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान आवेदन फॉर्म भरना होगा, जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे, और फिर आपको टोकन नंबर और अपॉइंटमेंट लेटर ईमेल या एसएमएस के जरिए मिल जाएगा। ध्यान रखें कि इन दोनों दस्तावेजों के बिना लोक अदालत में एंट्री नहीं मिलेगी।

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कहां-कहां लगेगी लोक अदालत
यह लोक अदालत दिल्ली के सात कोर्ट कॉम्प्लेक्सों में आयोजित की जाएगी-
  • पटियाला हाउस कोर्ट
  • कड़कड़डूमा कोर्ट
  • तीस हजारी कोर्ट
  • साकेत कोर्ट
  • रोहिणी कोर्ट
  • द्वारका कोर्ट
  • राउज एवेन्यू कोर्ट

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लोक अदालत में क्या होता है
लोक अदालत एक ऐसी व्यवस्था है, जहां विवादों को अदालत के बाहर ही तेजी से और बिना खर्च के सुलझाया जाता है। यहां जज, वकील और सामाजिक कार्यकर्ता मिलकर मामलों का निपटारा करते हैं। यहां लिया गया फैसला कानूनी रूप से वैध होता है और उसकी वैसी ही अहमियत होती है जैसी किसी सिविल कोर्ट के आदेश की होती है।

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क्यों है यह पहल जरूरी
इस पहल से न सिर्फ दिल्ली की अदालतों का बोझ कम होगा, बल्कि लोगों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता और अनुशासन बढ़ेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का मानना है कि अगर नियमित रूप से ऐसी लोक अदालतें आयोजित होती रहें, तो शहर में ट्रैफिक व्यवस्था काफी सुधर सकती है।

जो लोग इस लोक अदालत में हिस्सा लेना चाहते हैं, वे NALSA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी और दिशानिर्देश देख सकते हैं। 

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