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BS3-BS4 Cars: एक्यूआई में सुधार के बाद BS-3 पेट्रोल, BS-4 डीजल कार पर हटाया जा सकता है प्रतिबंध! जानें डिटेल्स
Thu, 05 Dec 2024 06:27 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Thu, 05 Dec 2024 06:27 PM IST
सार
क्या अब आप अपनी BS-3 पेट्रोल, BS-4 डीजल कारें चला सकते हैं? राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) (एक्यूआई) में सुधार के बाद दिल्ली में BS-3 पेट्रोल और BS-4 वाहनों पर प्रतिबंध हटाए जाने की संभावना है।
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Delhi Traffic
- फोटो : PTI
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विस्तार
राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) (एक्यूआई) में सुधार के बाद दिल्ली में BS-3 पेट्रोल और BS-4 वाहनों पर प्रतिबंध हटाए जाने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को दिल्ली-NCR में मौजूदा प्रदूषण की स्थिति के तहत प्रतिबंधों में ढील देने की अनुमति दे दी है। CAQM प्रदूषण के स्तर की निगरानी के लिए केंद्र द्वारा गठित निकाय है। राष्ट्रीय राजधानी उच्च प्रदूषण स्तर की चपेट में है। जिसके कारण CAQM को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) (जीआरएपी) के चरण 4 को लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जिसमें कुछ प्रकार के वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित किया गया है। शीर्ष अदालत ने आयोग से GRAP चरण 2 को सावधानी से लागू करने को कहा है।
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Delhi Pollution
- फोटो : अमर उजाला
दिल्ली में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध 15 नवंबर को लागू किया गया था। जब सीएक्यूएम ने जीआरएपी उपायों को चरण 3 तक बढ़ाने का फैसला किया था। इस मानदंड के तहत, बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल जैसे पुराने उत्सर्जन मानदंडों वाले किसी भी निजी वाहन को राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं थी। वाहन प्रतिबंध डीजल से चलने वाले वाणिज्यिक वाहनों पर भी लागू किए गए थे।
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Delhi Pollution
- फोटो : एएनआई
प्रतिबंध से छूट मिले वाहनों में ईवी, सीएनजी वाहन और आवश्यक सेवाओं के तहत आने वाले वाहन शामिल हैं। पिछले सप्ताह, CAQM ने GRAP चरण 4 के तहत सिर्फ विकलांग यात्रियों को ही इनका उपयोग करने की अनुमति देकर BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध में आंशिक रूप से ढील दी थी।
सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : पीटीआई
सुप्रीम कोर्ट ने CAQM से क्या कहा
दिल्ली प्रदूषण संकट पर एक याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने CAQM को GRAP उपायों के तहत प्रतिबंधों में ढील देने की अनुमति दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि CAQM को प्रतिबंधों के चरण 2 को लागू करना चाहिए, लेकिन सावधानी के साथ। इसने CAQM को GRAP के चरण 2 के दौरान भी GRAP चरण 3 के कुछ प्रतिबंधों को लागू रखने का सुझाव दिया। इससे पहले, सुनवाई के दौरान, आयोग ने अदालत को बताया था कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद GRAP उपायों को चरण 2 से कम नहीं करने की योजना है।
दिल्ली प्रदूषण संकट पर एक याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने CAQM को GRAP उपायों के तहत प्रतिबंधों में ढील देने की अनुमति दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि CAQM को प्रतिबंधों के चरण 2 को लागू करना चाहिए, लेकिन सावधानी के साथ। इसने CAQM को GRAP के चरण 2 के दौरान भी GRAP चरण 3 के कुछ प्रतिबंधों को लागू रखने का सुझाव दिया। इससे पहले, सुनवाई के दौरान, आयोग ने अदालत को बताया था कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद GRAP उपायों को चरण 2 से कम नहीं करने की योजना है।
Delhi traffic
- फोटो : एएनआई
क्या अब आप अपनी BS-3 पेट्रोल, BS-4 डीजल कारें चला सकते हैं?
CAQM ने कोई बयान जारी नहीं किया है कि GRAP स्टेज 2 के तहत वह स्टेज 3 के कौन से उपाय रखेगा। यह देखने के लिए कि क्या अगले चरण की कार्रवाई में वाहन प्रतिबंध हटाया जाएगा, CAQM की विस्तृत प्रतिक्रिया का इंतजार करना होगा। BS-3 पेट्रोल या BS-4 डीजल कारों को चलाकर GRAP मानदंडों का उल्लंघन करने पर 20,000 रुपये का ट्रैफिक जुर्माना लग सकता है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि जांच से बचने के लिए, वाहन मालिकों को वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र भी साथ रखना चाहिए। ऐसा न करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।
CAQM ने कोई बयान जारी नहीं किया है कि GRAP स्टेज 2 के तहत वह स्टेज 3 के कौन से उपाय रखेगा। यह देखने के लिए कि क्या अगले चरण की कार्रवाई में वाहन प्रतिबंध हटाया जाएगा, CAQM की विस्तृत प्रतिक्रिया का इंतजार करना होगा। BS-3 पेट्रोल या BS-4 डीजल कारों को चलाकर GRAP मानदंडों का उल्लंघन करने पर 20,000 रुपये का ट्रैफिक जुर्माना लग सकता है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि जांच से बचने के लिए, वाहन मालिकों को वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र भी साथ रखना चाहिए। ऐसा न करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।