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Delhi Pollution: दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई, GRAP-2 के तहत 20,000 से ज्यादा चालान कटे

Wed, 05 Nov 2025 01:49 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Wed, 05 Nov 2025 01:49 PM IST
सार

दिल्ली में 19 अक्तूबर से लागू हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP)-2 के तहत अब तक 20,000 से ज्यादा गाड़ियों पर प्रदूषण नियम तोड़ने पर चालान काटे जा चुके हैं।

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Delhi Issues 20000 Challans Under GRAP-2 as Crackdown on Polluting Vehicles Intensifies Amid Toxic Air Crisis
Delhi Traffic - फोटो : PTI

विस्तार

दिल्ली में सर्दी के मौसम के साथ बढ़ते जहरीले धुएं को रोकने के लिए सख्ती शुरू हो गई है। 19 अक्तूबर से लागू हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP)-2 के तहत अब तक 20,000 से ज्यादा गाड़ियों पर प्रदूषण नियम तोड़ने पर चालान काटे जा चुके हैं। इनमें ज्यादातर चालान उन गाड़ियों के हैं जिनके पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) नहीं था।
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अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सत्यवीर कटारा ने बताया, "यह एक बड़े स्तर की चेकिंग ड्राइव है। अब तक 20,000 से ज्यादा चालान किए गए हैं और हर चालान पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।"
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क्यों हो रहा है यह सख्त एक्शन
हर साल सर्दियों और त्योहारों के मौसम में दिल्ली की हवा जहरीली हो जाती है। वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्यों की धूल और पराली जलाने की वजह से हवा में प्रदूषण तेजी से बढ़ता है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने GRAP-2 लागू किया है, जिसमें मुख्य फोकस वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है।

इस योजना के तहत ट्रैफिक पुलिस को आदेश दिया गया है कि वे उन वाणिज्यिक वाहनों की एंट्री रोकें जो प्रदूषण के मानकों पर खरे नहीं उतरते। कटारा ने कहा, "BS-III से नीचे वाले डीजल और पेट्रोल वाहनों को, खासकर जो दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं हैं, बॉर्डर पर ही लौटा दिया जा रहा है।"

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किन गाड़ियों पर रोक और किन्हें छूट
कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने 1 नवंबर से दिल्ली में BS-III और उससे नीचे के सभी गैर-दिल्ली रजिस्टर्ड वाणिज्यिक वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी है। हालांकि, BS-IV वाले ट्रक 31 अक्तूबर 2026 तक चलने की अनुमति दी गई है।

बैन की गई गाड़ियां:
गैर-दिल्ली रजिस्टर्ड डीजल या पेट्रोल गाड़ियां जो BS-III या उससे नीचे के मानक की हैं

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चलने की अनुमति वाली गाड़ियां:
  • दिल्ली में रजिस्टर्ड वाणिज्यिक वाहन
  • CNG, LNG या इलेक्ट्रिक वाहन
  • BS-VI मानक वाले पेट्रोल या डीजल वाहन

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लोगों का सहयोग जरूरी
पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे इस अभियान में पूरा सहयोग दें ताकि दिल्ली की हवा को साफ किया जा सके। कटारा ने कहा, "हम सभी दिल्लीवासियों से अपील करते हैं कि प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई में साथ दें। इससे ही दिल्ली की हवा सुधर पाएगी।" 

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