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Hero MotoCorp: हाईकोर्ट ने जालसाजी मामले में हीरो मोटोकॉर्प, उसके चेयरमैन के खिलाफ कार्यवाही पर लगाई रोक

Thu, 12 Oct 2023 08:49 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Thu, 12 Oct 2023 08:49 PM IST
सार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित जालसाजी के एक मामले में ऑटोमोबाइल दिग्गज Hero MotoCorp (हीरो मोटोकॉर्प), उसके अध्यक्ष पवन मुंजाल और अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर गुरुवार को रोक लगा दी।

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Delhi High Court stays criminal proceedings against Hero MotoCorp, Chairman in forgery case
Hero MotoCorp Chairman and Managing Director, Pawan Munjal - फोटो : PTI

विस्तार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित जालसाजी के एक मामले में ऑटोमोबाइल दिग्गज Hero MotoCorp (हीरो मोटोकॉर्प), उसके अध्यक्ष पवन मुंजाल और अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर गुरुवार को रोक लगा दी।
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न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि एफआईआर के संचालन के साथ-साथ ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक सुनवाई की अगली तारीख 6 दिसंबर तक लागू रहेगी।

ट्रायल कोर्ट ने एक शिकायत पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि हीरो मोटोकॉर्प ने 5.9 करोड़ रुपये के फर्जी बिल बनाए और 55 लाख रुपये से ज्यादा का टैक्स क्रेडिट हासिल किया।
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कंपनी, उसके अध्यक्ष और अधिकारियों ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। 

 

Delhi High Court stays criminal proceedings against Hero MotoCorp, Chairman in forgery case
Delhi High Court - फोटो : फाइल फोटो
इस बीच, उच्च न्यायालय ने पक्षों से समझौते की संभावना तलाशने को कहा।

उच्च न्यायालय ने कहा, "(ट्रायल कोर्ट के) आदेश के क्रियान्वयन और एफआईआर की कार्यवाही पर रोक रहेगी। पक्षों को समझौते की संभावनाएं तलाशनी होंगी। वकील समझौते के संबंध में निर्देश लेंगे।"

हीरो मोटोकॉर्प का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और मनिंदर सिंह ने एफआईआर और ट्रायल कोर्ट के 20 सितंबर के आदेश को रद्द करने की मांग की।

वकील ने तर्क दिया कि कंपनी और शिकायतकर्ता एक सिविल लड़ाई में लगे हुए थे और इसमें कोई आपराधिक मामला शामिल नहीं था।

याचिका में कहा गया है कि मामले में शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही "पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण और अवैध थी और एफआईआर में नामित कंपनी और उसके अधिकारियों को परेशान किया जा रहा है और विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों के सामने अपमान का सामना करने के अलावा दंडात्मक कार्रवाई की धमकियों का सामना करना पड़ रहा है।"
 

Delhi High Court stays criminal proceedings against Hero MotoCorp, Chairman in forgery case
Hero Motocorp - फोटो : Hero Motocorp
ट्रायल कोर्ट के आदेश के बाद ब्रेन्स लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर रूप दर्शन पांडे की शिकायत पर 5 अक्तूबर, 2023 को आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने मोटोकॉर्प लिमिटेड के साथ उसके तीन पदाधिकारियों - प्रमुख नियोक्ता पवन मुंजाल, अधिकारी विक्रम सीताराम कसबेकर और हरि प्रकाश गुप्ता - और एक ऑडिटर का नाम लिया।

हीरो मोटोकॉर्प ने पहले एक बयान जारी कर कहा था कि यह एक पुराना मामला है और एफआईआर में किसी अधिकारी का नाम नहीं है। इसमें कहा गया कि शिकायतकर्ता पांडे द्वारा प्रचारित एक असंतुष्ट सर्विस प्रोवाइडर था।

क्या है आरोप
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि हीरो मोटोकॉर्प ने मुंजाल और कसबेकर के साथ मिलकर 2009 और 2010 के लिए कुल 5,94,52,525 रुपये के फर्जी महीने-वार बिल बनाए और ब्रेन्स लॉजिस्टिक्स के खिलाफ अपने खातों में गलत डेबिट बैलेंस बनाया।

एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया कि हीरो मोटोकॉर्प ने फर्जी बिलों के बदले 55,51,777 रुपये का गलत CENVAT (सर्विस टैक्स) क्रेडिट भी हासिल किया।

किन धाराओं के तहत मामला दर्ज
वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में 5 अक्तूबर को आईपीसी की धारा 463 (जालसाजी), 467 (मूल्यवान सुरक्षा, वसीयत की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जाली को असली के रूप में उपयोग करना), 34 (सामान्य इरादा), 477ए (खातों का फर्जीवाड़ा), 120बी (आपराधिक साजिश की सजा) और 406 (आपराधिक विश्वासघात की सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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