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Hyundai: दिल्ली उपभोक्ता आयोग ने कहा, डीलरों की चूक के लिए ह्यूंदै जिम्मेदार नहीं, जानें पूरा मामला

Tue, 17 Sep 2024 06:27 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Tue, 17 Sep 2024 06:27 PM IST
सार

दिल्ली उपभोक्ता आयोग ने एक उपभोक्ता की अपील को खारिज करते हुए कहा कि ऑटो निर्माता और उसके दिल्ली कार्यालय को डीलर द्वारा की गई किसी भी गलती या चूक के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

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Delhi consumer commission says Hyundai not responsible for dealers' wrongdoing or omissions
Hyundai Car Showroom - फोटो : Hyundai

विस्तार

दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक जिला फोरम के आदेश को बरकरार रखा है। जिसमें ह्यूंदै मोटर्स इंडिया के निर्माता और कस्टमर रिलेशन ऑफिस (ग्राहक संबंध कार्यालय) को किसी भी अधिकृत डीलर द्वारा किए गए किसी भी गलत काम या चूक के लिए जिम्मेदार नहीं माना गया है।
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अधिकृत डीलर ने बुकिंग राशि मिलने के बाद कार डिलीवर नहीं की। 

अध्यक्ष न्यायमूर्ति संगीता लाल ढींगरा और सदस्य जे.पी. अग्रवाल वाला आयोग, दिल्ली जिला फोरम के एक आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रहा था। जिसने जनवरी 2015 में कहा था कि ह्यूंदै मोटर्स इंडिया का मुख्यालय और उसका ग्राहक संबंध कार्यालय मायापुरी में सुहृत ह्यूंदै द्वारा किए गए वचनबद्धता के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार नहीं थे।

हालांकि, फोरम ने अधिकृत डीलर को 3.32 लाख रुपये की बुकिंग राशि वापस करने और 10,000 रुपये का मुकदमे का खर्च देने का निर्देश दिया था, आयोग ने नोट किया।
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दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने आगे कहा कि उपभोक्ता ने फोरम के आदेश के खिलाफ अपील दायर की है। जिसमें दावा किया गया है कि उसके निर्देशों का पालन नहीं किया जा सकता क्योंकि डीलर ने शोरूम बंद कर दिया है और उसका कोई मौजूदा पता भी नहीं है।

उपभोक्ता ने अपील की है कि इसकी वजह से, ह्यूंदै मोटर्स इंडिया लिमिटेड, चेन्नई और मथुरा रोड, दिल्ली में उसके ग्राहक संबंध कार्यालय को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। 
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आयोग ने निर्माता के प्रस्तुतियों का उल्लेख किया कि उसकी देयता वारंटी दायित्वों तक सीमित थी और यह किसी भी वाहन की खुदरा बिक्री के साथ किसी भी मुद्दे के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

आयोग ने निर्माता के इस कथन पर गौर किया कि उसका दायित्व वारंटी दायित्वों तक सीमित है। और वाहन की खुदरा बिक्री से संबंधित किसी भी समस्या के लिए उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

इस महीने की शुरुआत में पारित एक आदेश में, आयोग ने कहा कि निर्माता की देयता स्थापित करने के लिए कोई निर्माता-डीलर समझौता रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया था।

इसने कहा, "हम ध्यान दें कि अपीलकर्ता (उपभोक्ता) द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 (अधिकृत शोरूम) को भुगतान किया गया 3.32 लाख रुपये बुकिंग राशि के लिए था और प्रतिवादी संख्या 2 (हेड ऑफिस) और प्रतिवादी संख्या 3 (ग्राहक संबंध कार्यालय) को स्थानांतरित नहीं किया गया था। इस वजह से, कॉन्ट्रैक्ट का कोई गोपनीयता नहीं है और उन्हें उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।" 

आयोग ने अपील खारिज कर दी, यह कहते हुए कि निर्माता और उसके दिल्ली कार्यालय को डीलर द्वारा "किसी भी गलत काम या चूक" के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

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