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Speed Governor: दिल्ली के व्यावसायिक वाहन मालिकों को अब स्पीड गवर्नर सर्टिफिकेट जमा करने की नहीं है जरूरत
Tue, 09 Jan 2024 07:01 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Tue, 09 Jan 2024 07:01 PM IST
सार
दिल्ली सरकार ने उस प्रावधान को हटा दिया है जिसमें कमर्शियल व्हीकल (वाणिज्यिक वाहन) मालिकों को यह दिखाने के लिए प्रमाण पत्र पेश करना होता था कि उनके वाहनों में स्पीड गवर्नर लगे हुए हैं।
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Speed Governor in Vehicles
- फोटो : For Reference Only
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विस्तार
दिल्ली सरकार ने उस प्रावधान को हटा दिया है जिसमें कमर्शियल व्हीकल (वाणिज्यिक वाहन) मालिकों को यह दिखाने के लिए प्रमाण पत्र पेश करना होता था कि उनके वाहनों में स्पीड गवर्नर लगे हुए हैं। एक आधिकारिक आदेश के मुताबिक यह जानकारी मिली है।
स्पीड लिमिटिंग डिवाइस मोटर वाहनों में क्रूज कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करती हैं।
2018 में, दिल्ली सरकार ने 1 अक्तूबर 2015 से पहले पंजीकृत हल्के यात्री वाहनों सहित वाणिज्यिक परिवहन वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाने की अधिसूचना जारी की थी। जो अधिकतम गति को 80 किमी प्रति घंटे तक सीमित करती थी।
"केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करते हैं कि 1 अक्तूबर 2015 को या उसके बाद निर्मित वाहन को वाहन निर्माता द्वारा वाहन निर्माता चरण में या डीलरशिप चरण में, एक ऐसे स्पीड गवर्नर से लैस या फिट किया जाएगा, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के परिवहन वाहनों के लिए निर्धारित अधिकतम गति पहले से ही निर्धारित हो।"
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"चूंकि स्पीड गवर्नर लगाने से जुड़ी अधिसूचना निर्माता को 1 अक्तूबर 2015 के बाद पंजीकृत वाहनों के लिए पूर्व-निर्धारित विशिष्ट स्पीड के साथ स्पीड गवर्नर के फिटमेंट को सुनिश्चित करने की अनिवार्य आवश्यकता निर्दिष्ट करती है। इसलिए सभी वाहनों के लिए फिटनेस के अनुदान या रिन्युअल के समय निर्दिष्ट वाहन में स्पीड गवर्नर के इंस्टॉलेशन की पुष्टि करने वाले प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं रह गई है। बल्कि यह सिर्फ वाहन के पंजीकरण के समय पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा ही सत्यापित किया जाएगा।" आदेश में लिखा गया है।
झुलझुली वाहन निरीक्षण इकाई में निरीक्षण किए गए भारी वाहनों के लिए स्पीड गवर्नर की प्रभावशीलता फिटनेस के समय ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन के जरिए जारी रहेगी।
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स्पीड लिमिटिंग डिवाइस मोटर वाहनों में क्रूज कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करती हैं।
2018 में, दिल्ली सरकार ने 1 अक्तूबर 2015 से पहले पंजीकृत हल्के यात्री वाहनों सहित वाणिज्यिक परिवहन वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाने की अधिसूचना जारी की थी। जो अधिकतम गति को 80 किमी प्रति घंटे तक सीमित करती थी।
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"केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करते हैं कि 1 अक्तूबर 2015 को या उसके बाद निर्मित वाहन को वाहन निर्माता द्वारा वाहन निर्माता चरण में या डीलरशिप चरण में, एक ऐसे स्पीड गवर्नर से लैस या फिट किया जाएगा, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के परिवहन वाहनों के लिए निर्धारित अधिकतम गति पहले से ही निर्धारित हो।"
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"चूंकि स्पीड गवर्नर लगाने से जुड़ी अधिसूचना निर्माता को 1 अक्तूबर 2015 के बाद पंजीकृत वाहनों के लिए पूर्व-निर्धारित विशिष्ट स्पीड के साथ स्पीड गवर्नर के फिटमेंट को सुनिश्चित करने की अनिवार्य आवश्यकता निर्दिष्ट करती है। इसलिए सभी वाहनों के लिए फिटनेस के अनुदान या रिन्युअल के समय निर्दिष्ट वाहन में स्पीड गवर्नर के इंस्टॉलेशन की पुष्टि करने वाले प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं रह गई है। बल्कि यह सिर्फ वाहन के पंजीकरण के समय पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा ही सत्यापित किया जाएगा।" आदेश में लिखा गया है।
झुलझुली वाहन निरीक्षण इकाई में निरीक्षण किए गए भारी वाहनों के लिए स्पीड गवर्नर की प्रभावशीलता फिटनेस के समय ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन के जरिए जारी रहेगी।