फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Automobiles News ›   Delhi commercial transport vehicle owners no longer need to submit speed governor certificates

Speed Governor: दिल्ली के व्यावसायिक वाहन मालिकों को अब स्पीड गवर्नर सर्टिफिकेट जमा करने की नहीं है जरूरत

Tue, 09 Jan 2024 07:01 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Tue, 09 Jan 2024 07:01 PM IST
सार

दिल्ली सरकार ने उस प्रावधान को हटा दिया है जिसमें कमर्शियल व्हीकल (वाणिज्यिक वाहन) मालिकों को यह दिखाने के लिए प्रमाण पत्र पेश करना होता था कि उनके वाहनों में स्पीड गवर्नर लगे हुए हैं।

विज्ञापन
Delhi commercial transport vehicle owners no longer need to submit speed governor certificates
Speed Governor in Vehicles - फोटो : For Reference Only

विस्तार

दिल्ली सरकार ने उस प्रावधान को हटा दिया है जिसमें कमर्शियल व्हीकल (वाणिज्यिक वाहन) मालिकों को यह दिखाने के लिए प्रमाण पत्र पेश करना होता था कि उनके वाहनों में स्पीड गवर्नर लगे हुए हैं। एक आधिकारिक आदेश के मुताबिक यह जानकारी मिली है। 
विज्ञापन


स्पीड लिमिटिंग डिवाइस मोटर वाहनों में क्रूज कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करती हैं।

2018 में, दिल्ली सरकार ने 1 अक्तूबर 2015 से पहले पंजीकृत हल्के यात्री वाहनों सहित वाणिज्यिक परिवहन वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाने की अधिसूचना जारी की थी। जो अधिकतम गति को 80 किमी प्रति घंटे तक सीमित करती थी।
विज्ञापन


"केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करते हैं कि 1 अक्तूबर 2015 को या उसके बाद निर्मित वाहन को वाहन निर्माता द्वारा वाहन निर्माता चरण में या डीलरशिप चरण में, एक ऐसे स्पीड गवर्नर से लैस या फिट किया जाएगा, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के परिवहन वाहनों के लिए निर्धारित अधिकतम गति पहले से ही निर्धारित हो।"
विज्ञापन
विज्ञापन


"चूंकि स्पीड गवर्नर लगाने से जुड़ी अधिसूचना निर्माता को 1 अक्तूबर 2015 के बाद पंजीकृत वाहनों के लिए पूर्व-निर्धारित विशिष्ट स्पीड के साथ स्पीड गवर्नर के फिटमेंट को सुनिश्चित करने की अनिवार्य आवश्यकता निर्दिष्ट करती है। इसलिए सभी वाहनों के लिए फिटनेस के अनुदान या रिन्युअल के समय निर्दिष्ट वाहन में स्पीड गवर्नर के इंस्टॉलेशन की पुष्टि करने वाले प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं रह गई है। बल्कि यह सिर्फ वाहन के पंजीकरण के समय पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा ही सत्यापित किया जाएगा।" आदेश में लिखा गया है।


झुलझुली वाहन निरीक्षण इकाई में निरीक्षण किए गए भारी वाहनों के लिए स्पीड गवर्नर की प्रभावशीलता फिटनेस के समय ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन के जरिए जारी रहेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें ऑटोमोबाइल समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। ऑटोमोबाइल जगत की अन्य खबरें जैसे लेटेस्ट कार न्यूज़, लेटेस्ट बाइक न्यूज़, सभी कार रिव्यू और बाइक रिव्यू आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed