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गाड़ी चलाते वक्त नेविगेशन के लिए कर सकेंगे मोबाइल का प्रयोग
Mon, 28 Sep 2020 02:58 AM IST
Kuldeep Singh
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Mon, 28 Sep 2020 02:58 AM IST
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car navigation on windshield - सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : फाइल फोटो
वाहन चालक गाड़ी चलाते समय नेविगेशन के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। यह नियम एक अक्तूबर से प्रभावी होगा।
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हालांकि चालक को मोबाइल फोन डैश बोर्ड में ऐसी जगह पर रखना होगा, जहां गाड़ी चलाते समय उसकी एकाग्रता भंग न हो। उसे सड़क पर नजर रखने में कोई परेशानी नहीं हो। वैसे वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर एक हजार से पांच हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
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विभिन्न सर्वेक्षणों से पता चला है कि वाहन चलाते समय अगर चालक मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है, खासकर अगर ड्राइविंग के दौरान वह संदेश लिखता है तो वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना चार गुना बढ़ जाती है। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना संशोधित मोटर अधिनियम के तहत खतरनाक ड्राइविंग श्रेणी में रखा गया है।
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