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स्वास्थ्य बीमा, थर्ड पार्टी मोटर बीमा पॉलिसीधारकों के लिए सरकार का बड़ा एलान, 21 अप्रैल तक मिली राहत
Thu, 02 Apr 2020 08:16 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Thu, 02 Apr 2020 08:16 PM IST
सार
सरकार ने Covid 19 (कोरोना वायरस) महामारी और उसे फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन को देखते हुए स्वास्थ्य बीमाधारकों और थर्ड पार्टी मोटर बीमाधारकों को राहत दी है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
विस्तार
सरकार के फैसले के मुताबिक जिन बीमाधारकों की पॉलिसी का नवीनीकरण 25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 के बीच होना था, वे उसे अब 21 अप्रैल 2020 तक करा सकेंगे।
वित्त मंत्रालय ने गुरूवार को एक बयान में कहा कि इसके लिए अधिसूचना जारी की गई है।
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वित्त मंत्रालय ने गुरूवार को एक बयान में कहा कि इसके लिए अधिसूचना जारी की गई है।
इसका मतलब है कि ऐसे लोग जिनकी स्वास्थ्य बीमा और थर्ड पार्टी मोटर बीमा पॉलिसी की मियाद 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 के बीच खत्म हो रही थी वह इनका नवीनीकरण 21 अप्रैल तक करा सकेंगे। यानी इस दौरान ये पॉलिसी वैध रहेंगी।
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मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, "जिन पॉलिसीधारकों का मोटर वाहन थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी की मियाद 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 के बीच समाप्त हो रही है और वे लॉकडाउन के कारण समय पर प्रीमियम देकर उसका नवीनीकरण नहीं करा पा रहे हैं... उन्हें संबंधित बीमा कंपनियों के पास 21 अप्रैल या उससे पहले प्रीमियम देने की अनुमति दी जाती है...।"
इसी प्रकार, स्वास्थ्य बीमा के बारे में अधिसूचना में कहा गया है, "जिन पॉलिसीधारकों की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की मियाद 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 के बीच समाप्त हो रही है और वे लॉकडाउन के कारण समय पर प्रीमियम देकर उसका नवीनीकरण नहीं करा पा रहे हैं... उन्हें संबंधित बीमा कंपनियों के पास 21 अप्रैल या उससे पहले प्रीमियम देने की अनुमति दी जाती है...।"
बयान के अनुसार इस पहल का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि ये पॉलिसी (थर्ड पार्टी मोटर बीमा और स्वास्थ्य बीमा) नवीनीकरण तक वैध बनी रहे और पॉलिसीधारकों को कोई समस्या नहीं हो।