आगरा के पिनाहट में जमीन के सौदे में 34.48 लाख रुपये की धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस आयुक्त के आदेश पर पिनाहट पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पीड़ित ने जमीन का बैनामा दूसरे व्यक्ति के नाम कराने और रकम हड़पने का आरोप लगाया है। गांव चचिहा निवासी कृष्ण बिधाैलिया ने पुलिस आयुक्त को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसने पिनाहट निवासी रामप्रकाश, अशोक कुमार और मुकेश कुमार से जमीन का सौदा 33 लाख रुपये में किया था। 27 दिसंबर 2024 को रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया था। सौदे में कृष्ण की 40 प्रतिशत और राजेंद्र शर्मा उर्फ बबलू, प्रवेश कुमार व प्रहलाद सिंह की 60 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। एग्रीमेंट के समय 10 लाख रुपये दिए गए थे। आरोप है कि एग्रीमेंट होने के बाद जमीन मालिकों ने कुछ हिस्सा दूसरे लोगों को बेच दिया। इसकी जानकारी होने पर बातचीत की गई। इसके बाद 1.132 हेक्टेयर जमीन का 96.20 लाख रुपये में नया सौदा तय हुआ। इसमें पहले दिए गए 10 लाख रुपये घटाकर 86.20 लाख रुपये में बैनामा कराने की बात हुई। पीड़ित के अनुसार, सात अप्रैल 2026 को उसने अपने हिस्से के 34.48 लाख रुपये राजेंद्र शर्मा उर्फ बबलू को दे दिए। अगले दिन बैनामा कराने का आश्वासन देकर पुराना एग्रीमेंट निरस्त करा दिया गया। आरोप है कि इसके बाद भी बैनामा नहीं कराया गया। 26 अप्रैल 2026 को पूरी जमीन का बैनामा दूसरे व्यक्ति के नाम करा दिया गया। कृष्ण बिधाैलिया ने आरोप लगाया कि रुपये वापस मांगने पर उसे और उसके पुत्रों को झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मरवाने की धमकी दी गई। पीड़ित ने पुलिस आयुक्त से कार्रवाई और परिवार की सुरक्षा की मांग की थी। पुलिस आयुक्त के आदेश पर पिनाहट पुलिस ने राजेंद्र शर्मा उर्फ बबलू, रामप्रकाश, अशोक कुमार और मुकेश कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।