जिला खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शनिवार को व्यापार मंडल सुजानपुर के साथ बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता जिला सहायक आयुक्त महेश कश्यप ने की। उन्होंने व्यापारियों को लाइसेंस पंजीकरण एवं नवीकरण के बारे में जानकारी दी। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. अभिषेक ठाकुर ने विभाग की ओर से निर्धारित नए नियमों को लेकर व्यापारियों को जागरूक किया। उन्होंने कहा पहली अप्रैल 2026 से लाइसेंस बनाने को लेकर नए नियम निर्धारित किए गए हैं। अब लाइसेंस व्यापारी वर्ग की वार्षिक टर्नओवर के अनुसार बनाए जाएंगे। लाइसेंस बनाते समय व्यापारी एक साथ दो से तीन वर्षों के लिए एक साथ पंजीकरण करवा सकता हैं। इसके लिए उन्हें एक साथ तय किए गए वर्षों की फीस जमा करनी होगी। लाइसेंस बनाने के साथ-साथ व्यापारियों को प्रत्येक छह माह में अपना व उनके साथ कार्य कर रहे कर्मचारियों का भी मेडिकल बनवाना होगा। लाइसेंस की पंजीकरण की अवधि समाप्त होने के एक सप्ताह पूर्व नया लाइसेंस तैयार होगा। पंजीकरण समय अवधि पूरी होने के बाद व्यापारियों को तीन गुना जुर्माने का भुगतान करना होगा। भुगतान के बाद ही लाइसेंस का पंजीकरण होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से लाइसेंस बनवाया जा सकता है। अधिकारियों ने कहा कि समय-समय पर सुजानपुर में पहुंचकर खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और आगे भी जारी रहेगी। इस मौके पर व्यापार मंडल सुजानपुर के अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता, महासचिव गौरव जैन सहित अन्य व्यापारी व कर्मचारी मौजूद रहे।