हरियाणा के बहुचर्चित हत्याकांड मामले में रोहतक की जिला एवं सत्र अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के पूर्व विधायक बलवंत उर्फ बाली पहलवान सहित सभी सात आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। अदालत का फैसला और सजा अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर पूर्व विधायक बाली पहलवान और उनके 6 अन्य साथियों को हत्या, षड्यंत्र और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी माना। अदालत ने सभी दोषियों को भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।