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US: अमेरिका में वर्क वीजा नवीकरण लंबित तो नहीं कर पाएंगे काम, आज से नया नियम लागू; भारतीय पेशेवरों पर बड़ा असर
Thu, 30 Oct 2025 07:10 AM IST
शिवम गर्ग
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
Published by: शिवम गर्ग
Updated Thu, 30 Oct 2025 07:10 AM IST
सार
अमेरिका में वर्क वीजा नवीकरण लंबित रहने पर अब विदेशी नागरिक काम नहीं कर पाएंगे। ट्रंप प्रशासन का नया नियम आज से लागू, सबसे ज्यादा असर भारतीय पेशेवरों पर पड़ेगा।
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एच1बी वीजा
- फोटो : अमर उजाला प्रिंट / एजेंसी
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विस्तार
अमेरिका में पहले से काम कर रहे विदेशी नागरिकों का वर्क वीजा नवीकरण को यदि तय समय से पहले मंजूरी नहीं मिली तो उन्हें अब अमेरिका में काम जारी रखने का मौका नहीं मिलेगा। ट्रंप प्रशासन ने वर्क वीजा नवीनीकरण की शर्तों में बदलाव किया है, जो बृहस्पतिवार से लागू होगा।
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नए नियमों का सीधा असर बड़ी संख्या में अमेरिका में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों पर पड़ेगा। होमलैंड सुरक्षा विभाग की ओर से नियमों में किए गए संशोधन के अनुसार, यदि विदेशी पेशेवरों के वीजा नवीनीकरण को वीजा समाप्ति तिथि से पहले मंजूरी नहीं मिलती है, तो वे नौकरी के लिए मिला ऑथराइजेशन खो देंगे। इससे पहले के नियमों के तहत, ज्यादातर लोग वीजा नवीनीकरण के लंबित रहने पर काम जारी रख सकते थे। होमलैंड सुरक्षा विभाग के एक बयान में कहा गया है, यह संशोधन इस लिए किया गया है ताकि कुछ रोजगार प्राधिकरण श्रेणियों में रोजगार ऑथराइजेशन दस्तावेज (ईएडी) के नवीनीकरण के लिए समय पर आवेदन करने वाले विदेशियों के लिए ईएडी फॉर्म आई-766 की वैधता को स्वचालित रूप से बढ़ाने की प्रथा को समाप्त किया जा सके।
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विदेशियों की जांच को प्राथमिकता देगा ट्रंप प्रशासन
इस बदलाव का उद्देश्य रोजगार ऑथराइजेशन की नई अवधि प्रदान करने से पहले विदेशियों की उचित जांच और स्क्रीनिंग को प्राथमिकता देना है। नए नियम एफ-1 छात्र वीजा, एच-1बी वीजा धारकों के एच4 वीजा धारक जीवनसाथी और अमेरिका में स्थायी निवास के लिए आवेदन करने वालों पर लागू होगा।
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