फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   US Supreme Court could block donald Trump birthright citizenship order but limit nationwide injunctions

US: जन्मजात नागरिकता के खिलाफ ट्रंप के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, निचली अदालत के फैसले की होगी समीक्षा

Fri, 16 May 2025 08:38 AM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन Published by: नितिन गौतम Updated Fri, 16 May 2025 08:38 AM IST
सार

जन्मजात नागरिकता अधिकार के तहत अमेरिका में पैदा होने वाला हर बच्चा अमेरिकी नागरिक होता है, फिर चाहे उसके माता-पिता अमेरिका में अस्थायी तौर पर रह रहे हों या अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हों। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पर रोक लगा दी थी।

विज्ञापन
US Supreme Court could block donald Trump birthright citizenship order but limit nationwide injunctions
डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति - फोटो : ANI

विस्तार

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति ट्रंप के जन्मजात नागरिकता के अधिकार पर रोक के फैसले को पलट सकता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी की नजरें हैं, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति की शक्तियों, न्यायिक क्षेत्राधिकार और 14वें संविधान संशोधन से संबंधित अहम सवालों के जवाब भी मिल सकते हैं। 
विज्ञापन


निचली अदालतों ने लगाई थी ट्रंप के फैसले पर रोक
जनवरी में राष्ट्रपति पद संभालते ही ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता के अधिकार पर रोक लगा दी थी। इसके तहत अमेरिका में पैदा होने वाला हर बच्चा अमेरिकी नागरिक होता है, फिर चाहे उसके माता-पिता अमेरिका में अस्थायी तौर पर रह रहे हों या अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हों। ट्रंप ने इस पर रोक लगा दी थी। ट्रंप के इस फैसले को डेमोक्रेट सरकार वाले 20 के करीब राज्यों, अप्रवासियों और नागरिक अधिकार संगठनों ने अदालत में चुनौती दी। उनका कहना है कि यह आदेश संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन करता है, जो अमेरिका में जन्मे लगभग सभी लोगों को नागरिकता प्रदान करता है। इस पर मैरीलैंड, वॉशिंगटन और मेसाच्युसेट्स के संघीय जजों ने ट्रंप प्रशासन के आदेश को लागू करने पर पूरे देश में रोक लगा दी थी। 
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- US: पूर्व FBI डायरेक्टर के ‘86-47’ पोस्ट पर बवाल, ट्रंप को जान से मारने की धमकी वाले एंगल से भी हो रही जांच
विज्ञापन
विज्ञापन


ट्रंप प्रशासन ने दायर की अपील
इस पर ट्रंप सरकार ने अदालतों के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार करेगा कि क्या निचली अदालत पूरे देश में सरकार के फैसले को लागू होने पर रोक लगा सकती है या नहीं। प्रशासन का कहना है कि न्यायाधीशों को केवल कुछ मुकदमों के आधार पर पूरे देश के लिए संघीय नीतियों को रोकने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर सहमत हो जाता है, तो ट्रम्प का आदेश उन 28 राज्यों में लागू हो सकता है, जिन्होंने मुकदमा नहीं किया है। जिससे एक विभाजित प्रणाली निर्मित होने की आशंका है, जहां कुछ राज्यों में जन्मे कुछ बच्चों को स्वतः नागरिकता मिल जाएगी और अन्य को नहीं। जून में इस मामले पर फैसला आ सकता है।

ये भी पढ़ें- US में बड़े बदलाव के संकेत: FBI वाशिंगटन भ्रष्टाचार दस्ते में एक भंग करेगी, करप्शन की जांच का मिला था जिम्मा

संबंधित वीडियो
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed