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Bipartisan Safer Communities Act: अमेरिका में अब बंदूक हिंसा पर लगेगी लगाम, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बनाया कानून
Sat, 25 Jun 2022 06:56 PM IST
शिव शरण शुक्ला
वर्ल्ड न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन
वर्ल्ड न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन
Published by: शिव शरण शुक्ला
Updated Sat, 25 Jun 2022 06:56 PM IST
सार
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बदूंक हिंसा को लेकर कानून बनाने के लिए द्विदलीय सुरक्षित समुदाय विधेयक पर हस्ताक्षर किए।
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अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन।
- फोटो : ANI
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विस्तार
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बदूंक हिंसा के खिलाफ लाए गए द्विदलीय समुदाय सुरक्षा विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए। जिसके बाद अब यह विधेयक कानून बन गया है। इस विधेयक को डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों राजनीतिक दलों का समर्थन था। इस कानून के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि अमेरिका में गोलीबारी की घटनाओं में कमी आएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दशकों में यह पहला महत्वपूर्ण अमेरिकी बंदूक नियंत्रण कानून है।
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हरअसल, हाल ही में टेक्सास में फायरिंग की एक घटना हुई थी। जिसमें एक प्राथमिक विद्यालय में एक बंदूकधारी द्वारा 19 छात्रों और दो शिक्षकों की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद देश में हथियार खरीदने संबंधी एक कड़े कानून के लिए जनता सरकार पर दबाव बना रही थी। हाल में हुई बंदूक हिंसा से पहले इस तरह के किसी विधेयक को अकल्पनीय माना जा रहा था।
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अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के बाद व्हाइट हाउस ने इसकी जानकारी दी। व्हाइट हाउस ने कहा, ‘‘इससे लोगों के जीवन की रक्षा होगी। गोलीबारी की घटनाओं में मारे गए लोगों के परिजनों का संदेश था कि हम कुछ करें। आज हमने यह कर दिया।’’
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इससे पहले शुक्रवार को व्हाइट हाउस ने बताया था कि बृहस्पतिवार को इस विधेयक को अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट से और शुक्रवार को निचले सदन प्रतिनिधि सभा से मंजूरी मिल गई थी। जिसके बाद आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के हस्ताक्षर करने के साथ ही यह विधेयक एक कानून बन गया है।
इस विधेयक के तहत कम उम्र के बंदूक खरीदारों की पृष्ठभूमि की कड़ी जांच की जाएगी और राज्यों को खतरनाक समझे जाने वाले लोगों से हथियार वापस लेने का अधिकार दिया जाएगा। इसके अलावा विद्यालयों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य एवं हिंसा की रोकथाम के स्थानीय कार्यक्रमों को निधि मुहैया कराई जाएगी।