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ट्रंप ने आव्रजन की प्रक्रिया पर अस्थाई रोक लगाने वाले आदेश पर किए हस्ताक्षर

Thu, 23 Apr 2020 09:24 AM IST
Rohit Ojha वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Published by: Rohit Ojha Updated Thu, 23 Apr 2020 09:24 AM IST
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US President Donald Trump signs order banning temporary immigration process
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप - फोटो : PTI
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण नौकरियां गंवाने वाले अमेरिकियों के रोजगार की रक्षा करने के मकसद से आव्रजन प्रक्रिया पर 60 दिन की रोक लगाने वाले सरकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।
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आदेश में कहा गया है कि आव्रजन प्रक्रिया को अस्थाई रूप से स्थगित करने से उन लोगों पर असर पड़ेगा जो रोजगार उद्देश्यों के लिए अमेरिका में कानूनी रूप से प्रवेश करना चाहते है, लेकिन उन लोगों पर असर नहीं पड़ेगा जो पहले ही देश में रह रहे हैं।
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इसे बेहद शक्तिशाली आदेश बताते हुए ट्रंप ने बुधवार को व्हाइट हाउस में अपने नियमित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उन्होंने इस संवाददाता सम्मेलन में आने से पहले ही आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं।
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उन्होंने कहा कि आव्रजन प्रक्रिया को रोककर हमें अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने पर बेरोजगार अमेरिकियों को नौकरियों में प्राथमिकता देने में मदद मिलेगी। यह गलत और अन्यायपूर्ण होगा अगर वायरस के कारण नौकरियां गंवाने वाले अमेरिकियों के बजाय विदेश से आने वाले नए आव्रजक कामगारों को स्थान दिया जाए।

इस सरकारी आदेश की एक प्रति व्हाइट हाउस ने जारी की है। इसमें कहा गया है कि नए प्रावधान अमेरिका के बाहर उन विदेशी नागरिकों पर लागू होंगे जिनके पास आव्रजन वीजा नहीं है।

आदेश में कहा गया है कि यह स्थगन उन विदेशी नागरिकों पर लागू नहीं होगा जो ग्रीन कार्ड पर पहले ही देश में रह रहे हैं। इसमें स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों या निवेश श्रेणी के तहत कानूनन स्थाई निवासी के तौर पर अमेरिका में प्रवेश करने वाले लोगों को छूट दी गई है।


अमेरिकी नागरिक के पति-पत्नी, अमेरिकी नागरिक के 21 साल और उससे छोटी उम्र के बच्चों या वे बच्चे जिन्हें गोद लेने की प्रक्रिया चल रही है, उन्हें भी आव्रजन प्रक्रिया के इस अस्थाई स्थगन से छूट दी गई है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि यह अस्थाई रोक देश के सामने आए संकट से पैदा हुई स्थिति को देखते हुए लगाई गई है।
 
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