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US: ट्रंप को झटका देने की तैयारी, चार देशों के अप्रवासियों को निर्वासित करने पर रोक लगाएंगी भारतवंशी जज
Fri, 11 Apr 2025 08:22 AM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
Published by: नितिन गौतम
Updated Fri, 11 Apr 2025 08:22 AM IST
सार
ट्रंप प्रशासन का कहना है कि मौजूदा कार्यक्रम अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर रहा है। इसलिए उन्होंने इस कार्यक्रम को 24 अप्रैल को खत्म करने और इसके तहत अमेरिका में रह रहे करीब पांच लाख लोगों को निर्वासित करने का एलान कर दिया है।
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डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति
- फोटो : ANI
विस्तार
अमेरिका की एक संघीय जज ने कहा है कि वे ट्रंप प्रशासन के उस फैसले पर रोक लगाएंगी, जिसमें चार देशों क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला के लोगों को निर्वासित किया जाना है। इन चार देशों को करीब पांच लाख लोग अस्थायी तौर पर अमेरिका में रह रहे हैं और इनके अमेरिका में ठहरने की समय सीमा इस महीने के अंत में समाप्त हो रही है। अब भारतवंशी संघीय जज इंदिरा तलवानी ने कहा है कि वे इन देशों के लोगों को निर्वासित करने के सरकार के फैसले को रोकने के लिए आदेश जारी करेंगी।
क्या है पूरा मामला
दरअसल अमेरिकी सरकार का एक कानूनी कार्यक्रम है, जिसके तहत चार देशों क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला के लोग दो साल तक अमेरिका में कानूनी तौर पर रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। इस दौरान अगर ये लोग अमेरिका में बसना चाहते हैं तो नागरिकता पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि ट्रंप प्रशासन का कहना है कि मौजूदा कार्यक्रम अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर रहा है। इसलिए उन्होंने इस कार्यक्रम को 24 अप्रैल को खत्म करने और इसके तहत अमेरिका में रह रहे करीब पांच लाख लोगों को निर्वासित करने का एलान कर दिया है।
ये भी पढ़ें- US: ट्रंप प्रशासन के फैसले पर संघीय न्यायाधीश ने लगाई मुहर, कहा- अवैध अप्रवासियों को कराना होगा पंजीकरण
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अब इसे लेकर हुई सुनवाई के दौरान संघीय जज इंदिरा तलवानी ने कहा कि इस कार्यक्रम को खत्म करने के लिए सरकार को तर्कसंगत फैसला लेना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी जो तर्क दिया है, वह कानून की गलत व्याख्या पर आधारित है। गौरतलब है कि ट्रंप प्रशासन अमेरिका से अवैध अप्रवासियों को बड़े पैमाने पर निर्वासित कर रहा है। साथ ही सीमा सुरक्षा को भी कड़ा किया जा रहा है, ताकि अवैध अप्रवासियों को अमेरिका आने से रोका जा सके।
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क्या है पूरा मामला
दरअसल अमेरिकी सरकार का एक कानूनी कार्यक्रम है, जिसके तहत चार देशों क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला के लोग दो साल तक अमेरिका में कानूनी तौर पर रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। इस दौरान अगर ये लोग अमेरिका में बसना चाहते हैं तो नागरिकता पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि ट्रंप प्रशासन का कहना है कि मौजूदा कार्यक्रम अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर रहा है। इसलिए उन्होंने इस कार्यक्रम को 24 अप्रैल को खत्म करने और इसके तहत अमेरिका में रह रहे करीब पांच लाख लोगों को निर्वासित करने का एलान कर दिया है।
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अब इसे लेकर हुई सुनवाई के दौरान संघीय जज इंदिरा तलवानी ने कहा कि इस कार्यक्रम को खत्म करने के लिए सरकार को तर्कसंगत फैसला लेना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी जो तर्क दिया है, वह कानून की गलत व्याख्या पर आधारित है। गौरतलब है कि ट्रंप प्रशासन अमेरिका से अवैध अप्रवासियों को बड़े पैमाने पर निर्वासित कर रहा है। साथ ही सीमा सुरक्षा को भी कड़ा किया जा रहा है, ताकि अवैध अप्रवासियों को अमेरिका आने से रोका जा सके।
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