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US: चीनी नागरिकों से दोस्ती और शारीरिक संबंध नहीं बना सकते अमेरिकी सरकारी कर्मचारी, सरकार ने लगाया प्रतिबंध
Thu, 03 Apr 2025 12:21 PM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
Published by: नितिन गौतम
Updated Thu, 03 Apr 2025 12:21 PM IST
सार
ताजा प्रतिबंध के बाद चीन में अमेरिका के दूतावास, साथ ही ग्वांगझू, शंघाई, शेनयांग और वुहान में स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास में तैनात कर्मचारी और हॉन्ग-कॉन्ग में स्थित वाणिज्य दूतावास के कर्मचारी किसी भी चीनी नागरिक के साथ दोस्ती या शारीरिक संबंध नहीं बना पाएंगे।
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डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
अमेरिकी सरकार ने चीन में तैनात अपने सरकारी कर्मचारियों पर चीन के नागरिकों के साथ दोस्ती और शारीरिक संबंध बनाने पर रोक लगा दी है। यह रोक चीन में काम कर रहे अमेरिकी ठेकेदारों पर भी लागू रहेगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने इसकी जानकारी नहीं दी है, लेकिन न्यूज एजेंसी एपी के हवाले से यह जानकारी सामने आई है। एपी की रिपोर्ट के अनुसार, यह रोक बीती जनवरी से ही लागू है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर इसका एलान नहीं किया गया है।
चीन के बाहर तैनात कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा प्रतिबंध
इससे पहले बीते साल अमेरिकी सरकार ने चीन में अपने दूतावासों में तैनात चीनी सुरक्षाकर्मियों और अन्य सहयोगी स्टाफ के साथ भी दूतावास के कर्मचारियों के दोस्ती करने पर रोक लगा दी थी। जनवरी में इसे चीन के सभी नागरिकों पर लागू कर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार, बीते साल ही अमेरिकी सरकार ने इस प्रतिबंध पर विचार करना शुरू कर दिया था। ताजा प्रतिबंध के बाद चीन में अमेरिका के दूतावास, साथ ही ग्वांगझू, शंघाई, शेनयांग और वुहान में स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास में तैनात कर्मचारी और हॉन्ग-कॉन्ग में स्थित वाणिज्य दूतावास के कर्मचारी किसी भी चीनी नागरिक के साथ दोस्ती या शारीरिक संबंध नहीं बना पाएंगे। हालांकि चीन से बाहर तैनात अमेरिकी अधिकारियों पर ऐसी कोई रोक लागू नहीं होगी।
ये भी पढ़ें- US: 'अमेरिका में टिकटॉक के लिए बहुत खरीदार, समय सीमा से पहले पूरा होगा सौदा', राष्ट्रपति ट्रंप का बयान
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आदेश का उल्लंघन किया तो छोड़ना होगा पद
आदेश के तहत अगर किसी अमेरिकी कर्मचारी की पहले से ही चीनी नागरिक के साथ दोस्ती है तो उसे छूट दी गई है, लेकिन उसे छूट पाने के लिए आवेदन करना होगा। जांच के बाद अगर आवेदन निरस्त हो जाता है तो फिर अमेरिकी कर्मचारी को चीनी नागरिक के साथ अपने संबंध खत्म करने होंगे या फिर अपने पद से इस्तीफा देना होगा। आदेश में ये भी कहा गया है कि अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसे तुरंत चीन छोड़ना होगा।
ये भी पढ़ें- US-China: चीन बना अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सैन्य और साइबर खतरा, यूएस खुफिया रिपोर्ट में खुलासा
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चीन के बाहर तैनात कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा प्रतिबंध
इससे पहले बीते साल अमेरिकी सरकार ने चीन में अपने दूतावासों में तैनात चीनी सुरक्षाकर्मियों और अन्य सहयोगी स्टाफ के साथ भी दूतावास के कर्मचारियों के दोस्ती करने पर रोक लगा दी थी। जनवरी में इसे चीन के सभी नागरिकों पर लागू कर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार, बीते साल ही अमेरिकी सरकार ने इस प्रतिबंध पर विचार करना शुरू कर दिया था। ताजा प्रतिबंध के बाद चीन में अमेरिका के दूतावास, साथ ही ग्वांगझू, शंघाई, शेनयांग और वुहान में स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास में तैनात कर्मचारी और हॉन्ग-कॉन्ग में स्थित वाणिज्य दूतावास के कर्मचारी किसी भी चीनी नागरिक के साथ दोस्ती या शारीरिक संबंध नहीं बना पाएंगे। हालांकि चीन से बाहर तैनात अमेरिकी अधिकारियों पर ऐसी कोई रोक लागू नहीं होगी।
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आदेश का उल्लंघन किया तो छोड़ना होगा पद
आदेश के तहत अगर किसी अमेरिकी कर्मचारी की पहले से ही चीनी नागरिक के साथ दोस्ती है तो उसे छूट दी गई है, लेकिन उसे छूट पाने के लिए आवेदन करना होगा। जांच के बाद अगर आवेदन निरस्त हो जाता है तो फिर अमेरिकी कर्मचारी को चीनी नागरिक के साथ अपने संबंध खत्म करने होंगे या फिर अपने पद से इस्तीफा देना होगा। आदेश में ये भी कहा गया है कि अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसे तुरंत चीन छोड़ना होगा।
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